अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको इस बरे में पता होना चाहिए। बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेश करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कंपलीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। बिना इसके फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है
अपडेटेड Aug 06, 2023 पर 11:05