ITR फाइल करने के बाद अब तक नहीं आया रिटर्न, जानें क्या है इसके पीछे बड़ी वजह

अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको इस बरे में पता होना चाहिए। बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेश करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कंपलीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। बिना इसके फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है

अपडेटेड Aug 06, 2023 पर 11:05 AM
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टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका आईटीआर प्रोसेस्ड होने के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर चुके लोग अब अपने रिटर्न का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिफंड आने में देरी हो रही है तो आपको इस बरे में पता होना चाहिए। बता दें कि ITR फाइल करने के बाद आपको इसका ई-वेरिफिकेश करना अनिवार्य है। ई-वेरिफिकेशन 30 दिनों के अंदर कंपलीट हो जाना चाहिए। अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर फाइल किया हुआ नहीं माना जाएगा। बिना इसके फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है और आपका आईटीआर अमान्य हो जाता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपका आईटीआर प्रोसेस्ड होने के बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिफंड तुरंत नहीं आता है और इनकम टैक्स पहले से फाइल किए गए टैक्स की डिटेल को उसके पास अवेलबल जानकारी के हिसाब से वेरिफाई करने के बाद आपको रिफंड जारी कर दिया जाएगा।


पहले ही प्रोसेस किये जा चुके हैं इतने आईटीआर

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 61 फीसदी आईटीआर पहले ही प्रोसेस्ड किए जा चुके हैं। यानी इसके बाद उन टैक्सपेयर्स को इंटीमिटेशन और रिफंड की सूचना एसएमएस के जरिए भेजी गई होगी। आम तौर पर, आपके आईटीआर को दाखिल करने और वेरिफाई करने के बाद रिफंड आप तक पहुंचने में 20-45 दिन लगते हैं। हालांकि, इस वित्त वर्ष 2022-23 में, टैक्स डिपार्टमेंट ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस्ड करने में तेजी ला दी है। जिसके बाद रिफंड मिलने का एवरेज टाइम घटकर केवल 16 दिन का रह गया है।

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रखना होता है इन बातों का ध्यान

ITR फाइल करते समय आपको कुछ बातों का बेहद ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो भी जानकारी आप आईटीआर फाइल करते वक्त दाखिल कर रहे हैं वह एकदम सटीक होनी चाहिए। इससे आपको रिफंड मिलने में आसानी होगी। ऐसे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं।

ऐसे चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस

सबसे पहले इनकम टैक्स इंडया की वेबसाइट पर जाएं। वहां पर अपनी यूजर आईडी जो कि पैन नंबर है, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगअन करें। इसके बाद रिटर्न फॉर्म पर जाएं। चूज वन ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप-डाउन मेनू से इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें। असेसमेंट ईयर भरें और फिर सबमिट करें। इसके बाद अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए आईटीआर के एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें।

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First Published: Aug 06, 2023 11:05 AM

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