ITR फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन भी है जरूरी, जानें क्या है इसका पूरा प्रोसेस

ITR File करने के बाद अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है और वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इस स्थिति में आपको सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई किया है नहीं। बता दें कि अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर इनकंपलीट मान लिया जाएगा

अपडेटेड Aug 03, 2023 पर 9:07 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) को वैलिडेट करने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन कंपलसरी है

अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) कर दिया है और अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है और वो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। इस स्थिति में आपको सबसे पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने अपना आईटीआर वेरिफाई किया है नहीं। बता दें कि अगर आपने अपना आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर इनकंपलीट मान लिया जाएगा।

कंपलसरी है ई-वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR File) को वैलिडेट करने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन कंपलसरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करना अनिवार्य कर दिया है। ऑफलाइन सत्यापन विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में हार्ड कॉपी प्रिंट करके और वितरित करके किया जा सकता है। हालांकि आप ऑनलाइन तरीके से ज्यादा आसानी से अपना ई-वेरिफिकेन कर सकते हैं।


ऐसे कर सकते हैं अपना ई-वेरिफिकेशन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आधार ओटीपी के जरिए या फिर इंटरनेट बैंकिंग बैंक खाते या डीमैट खाते के जरिए प्री-वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करने की मंजूरी देता है। कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए ई-वेरिफिकेशन कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ई-सत्यापन तभी हो सकता है जब ई-सत्यापन दाखिल करने के तुरंत बाद किया जाए।

ई-वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस

अपने आईटीआर को वेरिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद आपको ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन, असेसमेंट ईयर जिसके लिए वेरिफिकेशन किया जा रहा है और एकनॉलेजमेंट नंबर दर्ज करना होगा। ऑप्शनल तौर पर आप अपने पैन और पासवर्ड से भी लॉगइन कर सकते हैं। इसके बाद आप माई अकाउंट पर जाकर और फिर ई-वेरिफाई रिटर्न पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नया पेज फिर उस फाइल को दिखाएगा जिसके लिए वेरिफिकेशन लंबित है। इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा जहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई जाएंगे।

1- मेरे पास अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए पहले से ही एक ईवीसी है।

2- मेरे पास ईवीसी नहीं है और मैं अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए ईवीसी जेनरेट करना चाहूंगा।

3- मैं अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करने के लिए आधार ओटीपी का उपयोग करना चाहूंगा।

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आधार ओटीपी के जरिए ऐसे होता है वेरिफिकेशन

आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी सीधी है। कोई भी व्यक्ति रिटर्न की पुष्टि और ई-सत्यापन करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत और मैप किए गए मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का उपयोग कर सकता है। यदि आपके पास पहले से ही ई-सत्यापन कोड है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं या इसे अपने नेट बैंकिंग पोर्टल, डीमैट खाते या ऑफलाइन एटीएम के माध्यम से भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस ई-सत्यापन कोड का उपयोग ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग को सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है। ई-सत्यापन करने का एक और आसान तरीका नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करना और ई-सत्यापित आईटीआर खंड के माध्यम से नेविगेट करना है। सफल ई-सत्यापन के मामले में, आपको एक एकनॉलेजमेंट भेजा जाएगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Aug 03, 2023 9:07 PM

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