ITR रिटर्न देर से फाइल करने पर होगा ये नुकसान, चुकाना पड़ेगा हजारों रुपये का जुर्माना

31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। साथ ही सरकार ने भी अब यह साफ कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आपने डेडलाइन बीतते बीतते अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और इसे आगे भी नहीं बढ़ाया जाता है तो आपको कुछ नुकान भी झेलने पड़ सकते हैं

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 4:41 PM
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ITR रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है। हालांकि आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है

ITR रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है। हालांकि आज यानी 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। साथ ही सरकार ने भी अब यह साफ कर दिया है कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आपने डेडलाइन बीतते बीतते अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और इसे आगे भी नहीं बढ़ाया जाता है तो आपको कुछ नुकान भी झेलने पड़ सकते हैं।

देर से ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना

सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। वहीं जीरो इनकम वाले भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 तारीख की डेडलाइन बीतने के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आप जो आईटीआर फाइल करेंगे उसे लेट आईटीआर या फिर विलंबित आईटीआर भी माना जाएगा। हलांकि लेट आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी तय की गई है। आप 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं।


चुकाना होगा इतना फाइन

अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का फाइन देना होगा। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उनो जुर्माने के तौर पर 1 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। आपको बता दें कि देर से दाखिल करने वाली फीस का पेमेंट इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लेट आईटीआर फाइल करने से पहले कर देना चहिए।

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जुर्माने के आलावा होंगे ये नुकसान

साथ ही अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उसे जुर्माने के अलावा और भी कई सारे पेमेंट करने पड़ सकते हैं। उससे पीनल इंटरेस्ट लिया जाएगा। वहीं टैक्स ऐक्सपर्ट्स का कहना है कि देर से आईटीआर फाइल करने पर टैक्स के अलावा हर महीने के हिसाब से 1 फीसदी या उसके हिस्से का ब्याज और एडवांस टैक्स के भुगतान में चूक पर एक्स्ट्रा 1 परसेंट ब्याज लिया जाएगा। यह ब्याज आपसे विलंबित आईटीआर दाखिल करने की तारीख तक तक जोड़ कर लिया जाएगा। अगर आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट लेने से भी चूक जाएंगे।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 31, 2023 4:41 PM

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