Income Tax रिटर्न जमा करने वाले टैक्सपेयर्स को लग सकता है झटका, सरकार ने कहा नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा!

Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं दिया जाएगा

अपडेटेड Aug 04, 2023 पर 9:28 AM
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सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को रिफंड का पैसा देना शुरू कर दिया है।

Income Tax Update: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर टैक्सपेयर्स ने ई-वेरिफिकेशन नहीं किया, तो उनको रिफंड मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अब भी जिन लोगों ने अपना ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

अटक सकता है आपका ITR रिफंड

आयकर विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आपने रिफंड फाइल किया है और आपको अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है कि आपका रिफंड पैसा सरकार ने रोक लिया हो।


क्यों नहीं मिलेगा पैसा ITR रिफंड?

सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों को रिफंड का पैसा देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस बार कहा है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को रिफंड का पैसा मिलेगा जिन्होंने वेरिफिकेशन करवाया है। अगर आपने आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो इस बार आपको सरकार से रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा।

30 दिन का मिला है समय

आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर आपको ई-वेरिफिकेशन कराना होगा। पहले यह पीरियड 120 दिन हुआ करता था, लेकिन आयकर विभाग ने अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया है। ये नियम 1 अगस्त 2022 से लागू है।

आयकर विभाग ने दी जानकारी (Income tax Department)

अगर आपने इस दौरान अपना रिटर्न वेरिफाई नहीं कराया तो आपके रिफंड का पैसा फंस जाएगा। इसके साथ ही आपका आईटीआर भी प्रोसेस नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक टैक्स रिफंड केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो आईटीआर वैरिफाई करते हैं।

कैसे किया जा सकता है ई-वेरिफिकेशन?

आप आधार के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर वैरिफाई कर सकते हैं।

EVC पहले से वैलिडेट बैंक अकाउंट के जरिये किया जा सकता है।

इसके अलावा इसे डीमैट अकाउंट के जरिए भी किया जा सकता है।

ई-वेरिफिकेशन एटीएम के जरिए ईवीसी या नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए किया जा सकता है।

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MoneyControl News

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First Published: Aug 04, 2023 9:28 AM

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