इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं?
क्या 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR
31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। इस तारीख तक आप अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख या फिर उससे नीचे की इनकम वालों को लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। किसी व्यक्ति को यह जुर्माना देना आवश्यक है, भले ही कोई टैक्स पेमेंट ना हो। हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिबेट लिमट से कम है तो लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी।
लेट रिटर्न, ओरिजनल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद दाखिल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न है। लेट रिटर्न इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। लेट आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस भी ओरिजनल आईटीआर के तरह से ही है। हालांकि लेट आईटीआर फाइल करते समय आपको 139(1) के बजाय धारा 139(4) सेलेक्ट करना जरूरी है।
बकाया टैक्स पर पीनल इंटरेस्ट
अगर लेट आईटीआर फाइल करते समय आपका कोई टैक्स बकाया है तो उस पर आपको पीनल इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। धारा 234 ए, बी या सी के तहत दी जाने वाली रकम पर 1 प्रतिशत मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप लेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप नए टैक्स रिजीम को नहीं चुन सकते हैं।