31 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें क्या है जुर्माने के साथ इसे दाखिल करने की डेडलाइन

31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं? 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है

अपडेटेड Aug 01, 2023 पर 8:45 PM
Story continues below Advertisement
इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी

इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing) करने की डेडलाइन बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख थी। हालांकि डेडलाइन बीतने के बाद भी कई सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आप 31 जुलाई की डेडलाइन बीतने की बात भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर नहीं?

क्या 31 जुलाई के बाद भी दाखिल कर सकते हैं ITR

31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं तो आप अभी भी अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेट आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। इस तारीख तक आप अपना लेट आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 5 लाख या फिर उससे नीचे की इनकम वालों को लेट आईटीआर के फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये का फाइन भरना होगा। किसी व्यक्ति को यह जुर्माना देना आवश्यक है, भले ही कोई टैक्स पेमेंट ना हो। हालांकि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम रिबेट लिमट से कम है तो लेट आईटीआर दाखिल करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी।

ITR Filing: 31 जुलाई तक फाइल हुई 6.50 करोड़ आईटीआर, पिछले साल के तोड़े सारे रिकॉर्ड


क्या है लेट आईटीआर

लेट रिटर्न, ओरिजनल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा खत्म होने के बाद दाखिल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न है। लेट रिटर्न इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 की धारा 139(4) के तहत दाखिल किया जाता है। लेट आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस भी ओरिजनल आईटीआर के तरह से ही है। हालांकि लेट आईटीआर फाइल करते समय आपको 139(1) के बजाय धारा 139(4) सेलेक्ट करना जरूरी है।

बकाया टैक्स पर पीनल इंटरेस्ट

अगर लेट आईटीआर फाइल करते समय आपका कोई टैक्स बकाया है तो उस पर आपको पीनल इंटरेस्ट भी चुकाना होगा। धारा 234 ए, बी या सी के तहत दी जाने वाली रकम पर 1 प्रतिशत मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप लेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप नए टैक्स रिजीम को नहीं चुन सकते हैं।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Aug 01, 2023 8:45 PM

हिंदी में शेयर बाजारस्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंसऔर अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।