ITR filing 2023: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। क्या आप भी 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल करने से चूक गए। तो आपको बता दें कि बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके लेट फाइन देना होगा। आपके लिए अच्छी खबर बस ये है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन जुर्माने के साथ।
देर से ITR फाइल करने पर देना होता है जुर्माना
आप 31 तारीख की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइन देना पड़ेगा। लेट आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ फाइल की जा सकती है। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो 5,000 रुपये का फाइन देना होगा। जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आईटीआर 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी। यानी, ये जुर्माना डबल हो जाएगा।
लेट ITR फाइल करने पर देना होगा ब्याज
यदि आप पर कोई बकाया टैक्स की देनदारी है, तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपसे उस पैसे का फाइन को तौर पर ब्याज भी लिया जाएगा। ये आपके केस पर भी निर्भर करता है। यदि कोई टैक्स बकाया नहीं है, तो टैक्सपेयर्स को केवल आईटीआर देर से जमा करने के कारण इस ब्याज का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आईटीआर नहीं फाइल करने पर जाना पड़ेगा जेल
यदि कोई व्यक्ति मैसेज मिलने के बाद भी जानबूझकर रिटर्न देर से फाइल करता है इनकम टैक्स अधिकारी कार्रावाई कर सकता है जिसे Prosecution Procedures कहते हैं। आईटीआर दाखिल नहीं करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है। अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है।