ITR filing 2023: काफी समय से प्रमोशन और लोगों को आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार काफी समय से मुहिम चला रही थी। कल आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6 बजे तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। सिर्फ 31 जुलाई के दिन ही 26.76 लाख आईटीआर फाइल हुई है। ये डेटा कल शाम तक का है। पिछले साल FY 2022-23 के में 31 जुलाई तक 5.83 लाख आईटीआर फाइल हुई थी। अब बिना पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है।
6 करोड़ से अधिक आईटीआर हुई फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट के मुताबिक 31 जुलाई की शाम 6:30 तक 6.50 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। हालांकि, अभी तक रात 12 बजे तक का डेटा नहीं आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक ट्विटर के मुताबिक कल 31 जुलाई को ही शाम तक 26.76 लाख आईटीआर फाइल हुई है। विभाग ने टैक्स रिटर्न फाइलिंग के आंकड़े देते हुए कहा कि सोमवार शाम 6.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1.78 करोड़ से अधिक सफल लॉगिन दर्ज किए गए।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं बढ़ाई डेडलाइन
वित्त मंत्रालय पहले ही कह चुका था कि वह आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की योजना नहीं थी। कम्यूनिटी ग्रुप और सोशल मीडिया पर काफी समये से लोग बाढ़ और भारी बारिश के कारण रिटर्न फाइल नहीं कर पाए जिसके कारण लोग आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 2 हफ्ता बढ़ाने की डिमांड कर रहे थे।
देर से ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना
आप 31 तारीख की डेडलाइन बीतने के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। लेट आईटीआर 31 दिसंबर 2023 तक जुर्माने के साथ फाइल की जा सकती है। अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का फाइन देना होगा। वहीं जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा।