ITR Forms: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपको विभिन्न तरह के छूट वाली पुरानी टैक्स रिजीम पंसद है, तो आपको इस बार टैक्स भरते समय खास ध्यान रखना होगा। टैक्सपेयर्स को यह स्पष्ट करना होगा कि वे वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए नई, न्यूनतम छूट वाली टैक्स रिजीम का विकल्प नहीं चुनना चाहते हैं। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2023 के लागू होने के बाद नए टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है
अपडेटेड Jan 12, 2024 पर 07:36