गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की फिटमेंट कमेटी ने EV बैटरी, तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम करने की इंडस्ट्री की मांग को खारिज कर दी है। सूत्रों ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होने वाली है। इंडस्ट्री ने सिगरेट पर यूनिफॉर्म एडिशनल कंपनसेशन सेस/बीड़ी पर कंपनसेशन सेस/स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एडिशनल कंपनसेशन सेस/या 70 मिमी तक सिगरेट स्टिक्स पर लोवर कंपनसेशन सेस की मांग की थी। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की भी मांग की थी।
सूत्रों ने कहा, "तंबाकू और तंबाकू प्रोडक्ट्स के मामले में कंपनसेशन सेस रेट्स तय करते समय यह निर्णय लिया गया कि वेटेड एवरेज VAT रेट (28.7 प्रतिशत) के अनुरूप सिगरेट पर जीएसटी दर 28 फीसदी रखी जा सकती है।" इसके अलावा सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू और गुटका जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी, कंपनसेशन सेस, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) लगेगा, जबकि बीड़ी पर जीएसटी, बेसिक एक्साइज ड्यूटी और NCCD लगेगा।
केंद्रीय बजट 2023-24 में स्पेसिफाइड सिगरेट पर NCCD रेट को 2 फरवरी 2023 से करीब 16 फीसदी तक बढ़ाया गया है। इस बदलाव से जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि की उम्मीद है। बीड़ी के लिए फिटमेंट कमेटी ने 28 फीसदी की जीएसटी दर का प्रस्ताव दिया था। इस पर टोटल टैक्स 25.68 फीसदी था। सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल ने विचार के बाद फिटमेंट कमेटी द्वारा प्रस्तावित बीड़ी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया, लेकिन इस पर कोई कंपनसेशन सेस नहीं लगाने का फैसला किया। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।