अच्छे तरीके से की गई प्लानिंग आपकी टैक्स देनदारियों को कम करने में मदद करती है। कम टैक्स देनदारियों से आपकी बचत में भी इजाफा होता है। ऐसे में आने वाला नवंबर का महीना भी टैक्सपेयर्स के लिहाज से काफी अहम साबित होने वाला है। इस महीने में टैक्स से संबंधित कई सारे ऐसे काम हैं जो टैक्सपेयर्स को निपटाने हैं। इनकम टैक्स विभाग ने भी अपनी ऑफीशियल वेबसाइट पर एक टैक्स कैलेंडर जारी किया है। जिसममें टैक्स पेयर्स के लिए नवंबर में टैक्स से जुड़ी देनदारियों की तारीखें बताई गई हैं। ऐसे में आपके लिए भी उनसे जुड़ी डिटेल्स के बारे में पता होना जरूरी है।
7 नवंबर अक्टूबर के महीने में काटे गए या फिर कलेक्ट किए गए टैक्स को जमा करने की तारीख है। हालांकि सरकार के किसी ऑफिस की तरफ से काटे गए या लिए गए सभी टैक्स के भुगतान को उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा किया जाएगा जहां पर टैक्स का भुगतान किया गया है। इसके लिए इनकम टैक्स चालान नहीं देना होगा।
यह सितंबर, 2023 के महीने में धारा 194-आईए, धारा 194-आईबी, धारा 194एम और धारा 194एस के तहत काटे गए कर के लिए TDS सर्टिफिकेट को जारी करने की नियत तारीख है।
यह 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो रही तिमाही के लिए तिमाही TDS सर्टिफिकेट जो कि सैलरी के अलावा दूसरे भुगतानों के लिए काटे गए कर के संबंध में हैं उनको जमा करने की अंतिम तारीख है। यह सरकार के एक ऑफिस की तरफ से फॉर्म 24जी दिखाने की नियत तारीख भी है जहां TDS अक्टूबर, 2023 महीने के लिए TDS का भुगतान बिना चालान के किया गया है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को को उन लेनदेन के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से फॉर्म नंबर 3 BB में डिटेल भी दिखानी होगी जिसमें अक्टूबर, 2023 के महीने के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद ग्राहक कोड को अपडेट किया गया है।
यह अक्टूबर, 2023 के महीने में धारा 194-IA, धारा 194-IB, धारा 194M और धारा 194S के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान कम डिटेल देने की नियत तारीख है। अगर इंटरनेशनल या कुछ खास घरेलू लेनदेन के मामले में धारा 92ई के तहत एक रिपोर्ट जमा करने की जरूरत है तो असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आय का रिटर्न 30 नवंबर तक जमा किया जाना चाहिए। पिछले FY 2022-23 के दौरान कमाई के संबंध में वेंचर कैपिटल कंपनी या वेंचर कैपिटल फंड से हुई कमाई की डिटेल यानी फॉर्म नंबर 64 भी इसी डेट पर जमा करनी होगी। इसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) की तरफ से यूनिट धारकों को हुई कमाई के बारे में प्रिंसिपल CIT को या CIT को फॉर्म नंबर 64डी में 30 नवंबर तक जमा किया जाना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म 3CEFA जमा करके इंटरनेशनल लेनदेन के लिए सुरक्षित पोर्ट नियमों के ऑप्शन का इस्तेमाल करने नियत तारीख 30 नवंबर है।