Budget 2023 : Income Tax department ने 6 जनवरी 2023 को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (Long Term capital gains) से छूट का दावा कर रहे टैक्सपेयर्स को राहत दी है। इसके तहत 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच की अवधि के लिए इनवेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज, कंस्ट्रक्शन आदि की शर्तों को पूरा करके इसका फायदा उठा सकते हैं।
अपडेटेड Jan 11, 2023 पर 11:15