Electric Vehicle: अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन (Electronic Vehicle) लेने जा रहें हैं, तो आप के लिए एक खुशखबरी है। इलेक्ट्रानिक व्हीकल कार या स्कूटर खरीदने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं। लिहाजा स्मार्ट शॉपिंग करना बेहतर है। केंद्रीय बजट 2019 के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए टैक्स में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया था। सरकार ने यह भी कहा कि सभी रजिस्टर्ड वाहन इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत छूट दी गई है।
पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके और कच्चे तेल पर होने वाले खरबों रुपये के खर्च पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास इलेक्ट्रिक वाहनों का शानदार विकल्प मौजूद है। ऐसे में इस पर लाभ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। सरकार ने इसके लिए एक नया सेक्शन बनाया है। जिसमें इन वाहनों के लिए जारी लोन पर 80EEB के तहत टैक्स में छूट दी जाएगी। यहां ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 1,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। यहां ध्यान देने की जरूरत है कि यह छूट सिर्फ लोन के ब्याज पर मिलती है न कि प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए आपको किसी भी वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (financial institution or a non-banking financial company) से लोन लेना जरूरी है। यह लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच कभी भी स्वीकृत किया गया हो। नीरज भगत एंड कंपनी की MD रुचिका भगत (Ruchika Bhagat) का कहना है कि इस छूट का फायदा व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों मकसद से उठा सकते हैं।
इस छूट का लाभ सिर्फ व्यक्तिगत करदाता (Individual taxpayers) ही उठा सकते हैं। कोई अन्य टैक्सपेयर्स इस कटौती के लिए पात्र नहीं है। यानी कि एचयूएफ, एओपी , पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर्स इस छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस छूटा का फायदा सिर्फ एक बार उठा सकते हैं।