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ITR Filling: डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स भरने की सुविधा, जानिए कैसे उठाएं फायदा

ITR Filling: अगर आपने AY 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 31 दिसंबर तक नहीं कर पाएं हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। इसके तहत कोई भी टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल के अंदर रिटर्न अपडेट कर सकता है। जानिए कैसे भरें और कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, देखिए पूरी डिटेल

अपडेटेड Jan 08, 2023 पर 11:26 AM
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ITR-U फाइल करने के लिए आपको पेनाल्टी भी चुकानी होगी

ITR Filling: अगर आपने असेसमेंट ईयर 2022-23 (AY 2022-23) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है, तो इस चूक को दुरुस्त करने का आखिरी मौका अब भी आपके पास है। आप 31 दिसंबर 2022 के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेनाल्टी यानी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ज्यादातर निजी टैक्सपेयर्स जिनमें वेतन पाने वाले कर्मचारी, छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल शामिल हैं। AY 2022-23 का ITR फाइल की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 थी। लेकिन जिन लोगों ने समय पर रिटर्न नहीं भरा उनके पास देर से रिटर्न (Belated ITR) भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर तक रहता है।

अगर रिटर्न्स में कोई गलती या सुधार था, तो वह भी इस तारीख तक किया जा सकता था। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन भी चूक गए हैं तो सेक्शन 139 (8A) के तहत ITR-U फाइल कर सकते हैं।

क्‍या होता है ITR-U?


इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 139(8A) के तहत इसे ऐड किया गया है। Form ITR-U इस सेक्शन के अंडर आने वाला एक ऐसा फॉर्म है, जो टैक्सपेयर को मौका देता है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अमेंड कर सकते हैं। इसके तहत टैक्‍सपेयर को बड़ी सुविधा दी गई है। इस फॉर्म से कोई भी टैक्सपेयर असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 2 साल के अंदर रिटर्न अपडेट कर सकता है। यानी कि अगर आपके पुराने ITR में कोई गलती है या फिर कोई व‍ित्तीय की जानकारी देना चाहते हैं, जो पहले छूट गई थी तो इसे भरकर आप सुधार सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 में आप 31 मार्च 2024 तक ITR-U फाइल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 2022-23 के लिए आप ITR-U 31 मार्च 2025 तक फाइल कर सकते हैं।

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कौन-कौन फाइल कर सकता है ITR-U?

ITR अमेंड करने वाला कोई भी यूजर्स ITR-U फाइल कर सकता है। साथ ही अगर आप ITR किसी वजह से फाइल नहीं कर पाएं हैं तो भी आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई वित्तीय जानकारी देना चाहते हैं, जो पहले रह गई तो भी आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं।

कितना लगेगा जुर्माना

अगर आप असेस्‍टमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के भीतर ITR-U फाइल करते हैं तो आउस्‍टैडिंग टैक्‍स का 25 फीसदी और एक्‍स्‍ट्रा इनकम पर जो इंटरेस्‍ट बनेगा, उसके हिसाब से देना होगा। वहीं 12 से 24 महीने के भीतर फाइल करने पर 50 फीसदी आउस्‍टैडिंग टैक्‍स का और एक्‍स्‍ट्रा इनकम का इंटरेस्‍ट देना होगा।

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