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TDS क्‍लेम के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, Income Tax विभाग ने इन टैक्‍सपेयर्स को दी है छूट

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले प्रवासी (Non Resident) टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है। इससे नॉन रेजिडेंट के लिए TDS में छूट के लिए जरूरी पेपरवर्क का बोझ कम हो जाएगा

अपडेटेड Dec 15, 2022 पर 4:49 PM
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Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले Non Resident टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है।

Income Tax: इनकम टैक्स विभाग ने PAN नहीं रखने वाले प्रवासी (Non Resident) टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10F भरने की इजाजत दे दी है। इससे नॉन रेजिडेंट के लिए TDS में छूट के लिए जरूरी पेपरवर्क का बोझ कम हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जुलाई में प्रवासी टैक्सपेयर्स के लिए TDS के दावों का फायदों उठाने के लिए 10F फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक भरना अनिवार्य कर दिया था।

टैक्सपेयर्स को हो रही थी परेशानी

टैक्सपेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म को भरने में परेशानी आ रही थी क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल उन्हें 10F भरने की इजाजत नहीं दे रहा था। पोर्टल जिनके पास पैन नहीं था उन्हें फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दे रहा था। टैक्सपेयर्स की इसी परेशानी को दूर करने के लिए विभाग ने मैनुअली भरने की इजाजत दी है। जिनके पास पैन नहीं है उन्हें 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10F भरने की छूट दी गई है।


ये है नया नोटिफिकेशन

12 दिसंबर को नोटिफिकेशन के मुताबिक नॉन रेजिडेंट केटेगरी के टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2023 तक हाथ से उसी तरह से 10F फॉर्म भरना होगा जैसे कि जुलाई में जारी नोटिफिकेशन से पहले करते थे। एक्सपर्ट के मुताबिक इससे उन पर पेपरवर्क का बोझ कम हो जेगा। ये छूटा 31 मार्च 2023 तक है। प्रवासी भारतीय इससे कैसे निपटेंगे यह देखना होगा। सरकार ने जुलाई 2022 में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य कर दी थी। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे जिनके पास पैन नहीं है। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को मैनुअली फॉर्म भरना है जिनके पास पैन नहीं है। जिनके पास पैन है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही फॉर्म भरना है।

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