Tax on Gifts: अगर आप नए साल में गिफ्ट ले रहे हैं तो सावधन जाएं। वैसे भी भारत में त्योहार या किसी खास मौके पर एक-दूसरे को गिफ्ट यानी तोहफे देना आम बात है। दोस्तों और परिवार के लोग कैश, सोना, डायमंड आदि के तौर पर तोहफे देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको मिले तोहफों पर टैक्स छूट मिलती हो। अगर इसकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा है। तब उस पर टैक्स लगता है। वहीं गिफ्ट की कीमत अगर 50,000 रुपये से कम है तो वह पूरी तरह से टैक्स फ्री है। वहीं एक बात ये भी है कि अगर आपको साली ने गिफ्ट दिया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि दोस्त से मिले गिफ्ट पर टैक्स लगता है।
कुल मिलाकर गिफ्ट पर टैक्स लगेगा कि नहीं यह रिश्तों पर निर्भर करता है। ऐसे में गिफ्ट लेने से पहले इनकम टैक्स के नियमों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ताकि बाद में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।
इन लोगों से मिले गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स
इनकम टैक्स के सेक्शन 56 के तहत रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। पति, पत्नी, भाई, बहन, पति और पत्नी के भाई बहन यानी साला और साली, पेरेंट्स के भाई बहन यानी मामा और चाचा, जिन लोगों से खून का रिश्ता (Blood Relation) हो, या पति पत्नी का जिन लोगों से ब्लड रिलेशन हो। वे रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं। इन लोगों से मिले किसी भी प्रकार के गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। वहीं दोस्त रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स लगता है। लिहाजा अगर आपको मिला गिफ्ट छूट वाली कैटेगरी में नहीं आता है तो उसकी घोषणा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में करनी होगी।
कंपनी से मिला है गिफ्ट तो रहें सावधान
यदि आपकी कंपनी आपसे खुश है और आपको 5000 रुपये से महंगा गिफ्ट दे रही है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि इस पर आपको टैक्स देना होगा। गिफ्ट की रकम 5000 रुपये से जितनी अधिक होगी। उसे आपकी आमदनी माना जाएगा। जिस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने आपको 60000 रुपये का आईफोन गिफ्ट किया है तो आपको 5000 रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकी 55,000 रुपये आपकी आमदनी मानी जाएगी। जिस पर आपको टैक्स चुकाना होगा।