नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) जरूरी दवाओं की कीमतें तय करता है। इस ड्रग प्राइसिंग रेगुलेटर ने 69 फॉर्मुलेशंस की रिटेल कॉस्ट तय की है, जबकि 31 फॉर्मुलेशंस की सीलिंग कॉस्ट तय की है। दवा बनाने वाली कंपनियों को वसूली गई ज्यादा कीमत सरकार को वापस करनी पड़ेगी
अपडेटेड Feb 29, 2024 पर 04:43