अगर वित्त वर्ष 2002-23 के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग है या आपको अपने मूल ITR में किसी तरह की गड़बड़ी का पता चला है, तो आप 31 दिसंबर से पहले रिटर्न भर दें या इसमें संशोधन कर दें। अब देरी से रिटर्न भरने या इसमें संशोधन की समयसीमा घटाकर संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को कर दी गई है। समयसीमा का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है
अपडेटेड Jan 12, 2024 पर 07:35