इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Filing) करने का प्रोसेस जारी है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ गई है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इस तारीख से पहले पहले हर किसी को इसे फाइल करना जरूरी है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए यह जरूरी है। सरकार ने भी अब साफ कर दिया है कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि आप 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेकन इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी।
देरी से कब तक फाइल कर सकते हैं आईटीआर
31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2023 तक आप देरी के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लीट फीस चुकानी होगी। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऐक्ट 234F के मुताबिक 5,000 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। लेकिन अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इस तारीख के बाद लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
ऐसे टैक्स पेयर्स जो कि 31 दिसंबर 2023 के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा 31 जुलाई तक अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 234A के तहत रिटर्न दाखिल करने तक हर महीने 1 फीसदी का इंटरेस्ट भी चुकाना होगा।
आईटीआर भरते वक्त आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने जो भी डिटेल भरी है वह बिलकुल सही हो। अगर आप आईटीआर भरते वक्त अपनी आय को कम बताते हैं या फिर गलत बताते हैं तो आप पर 200 फीसदी तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह पेनाल्टी कुल टैक्सेबल इनकम पर लगाए जाती है। इसके अलावा अगर आप जानबूझ कर अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप पर आयकर विभाग नोटिस जारी करके छापा भी मार सकता है।