ITR फाइल नहीं करने पर आपको भुगतने होंगे ये गंभीर नुकसान, 31 तारीख से पहले पहले जमा कर दें रिटर्न

ITR भरने के लिए अब आपके पास लगभग 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। हर एक असेसमेंट ईयर के दौरान सरकार टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम डिटेल को कंसोलिडेट करने और अपना रिटर्न ठीक से फाइल करने के लिए चार महीने का वक्त देती है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 1:05 AM
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रिटर्न भरने के 30 दिनों के अंदर आपको इसे वेरिफाई भी करना होगा।

इनकम टैक्स फाइलिंग (ITR Filing Process) का प्रोसेस शुरू हो गया है। इसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। यानी ITR भरने के लिए अब आपके पास लगभग 10 दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। हर एक असेसमेंट ईयर के दौरान सरकार टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम डिटेल को कंसोलिडेट करने और अपना रिटर्न ठीक से फाइल करने के लिए चार महीने का वक्त देती है। हालांकि इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप तय समय सीमा तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और आपको आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

ITR में कर सकते हैं कटौती और छूट का दावा

आप अपने आईटीआर पर कई कटौतियों और छूटों का दावा कर सकते हैं, जो आपकी कर देनदारी को कम कर सकती हैं। जैसी आप ईलाज में हुई खर्चों, बीमा और होम लोन ब्याज में कटौती करने में सक्षम हो सकते हैं।यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ऐसे में आइये यह जान लेते हैं कि ITR फाइल ना करने पर आपको क्या नुकसान हो सकता है।

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ITR की समय सीमा चूकने पर जुर्माना

जो टैक्सपेयर्स समय सीमा चूक जाते हैं उनके पास लेट आईटीआर दाखिल करने का ऑप्शन होता है। वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए लेट ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। अगर ITR नियत तारीख (जो कि 31 जुलाई है) के बाद और 31 दिसंबर या उससे पहले दाखिल किया जाता है, तो लेट फीस भी लगाई जाएगी। आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार यदि आप अपना आईटीआर नियत तारीख 31 जुलाई के बाद, लेकिन 31 दिसंबर 2023 से पहले दाखिल करते हैं, तो आपको अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

इतना देना होगा जुर्माना

जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये तक है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर आईटीआर 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो जुर्माने की रकम 10,000 रुपये होगी। यदि आप पर कोई बकाया कर देनदारी है, तो देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपसे रकम पर पेनाल्टी लिया जाएगा। अगर कोई कर बकाया नहीं है, तो करदाता को केवल आईटीआर देर से जमा करने के कारण इस ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी जानबूझ कर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर छापा भी पड़ सकता है। आईटीआर दाखिल नहीं करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है। अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 20, 2023 10:47 PM

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