PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने देश भर के छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी के बढ़ाने के मकसद से पीएम किसान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब तक किसानों को 14 किश्तों में फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक खेती करने वाले किसान मालिकों को इस योजना का फायदा मिलता है।
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना किश्तों में धनराशि जारी की जाती है। साल में 6000 रुपये मिलते हैं। हर एक किश्त में 2000 रुपये मिलते हैं। 4 महीने में एक किश्त जारी की जाती है।
क्या परिवार के सभी सदस्यों को मिलता है पीएम किसान का फायदा?
पीएम किसान योजना को लेकर जो नियम बनाए गए हैं। वो काफी सख्त हैं। लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं कि क्या एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों को पीएम किसान योजन का पैसा मिल सकता है? ऐसे में साफ तौर कहा गया है कि परिवार के एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना का फायदा मिलता है। अगर परिवार के दूसरे सदस्य इस योजना का फायदा उठाते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं उनसे पैसे भी वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्तों को लाभार्थी के आधार से जुड़े डाटाबेस की मदद से जारी की जाती है। इस डाटाबेस में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी होती है।
इन किसानों को नहीं मिलता है पीएम किसान का फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलता है। इतना ही नहीं के पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ (PM Kisan Benefits) नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उससे रिकवरी करती है। इसके अलावा किसान परिवार में कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।
पीएम किसान सम्मान निधि को कैसे करें सरेंडर
1 - अगर आप इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो स्वैच्छा से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए बहेद आसान तरीका है।
2 - पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा।
3 - इसके बाद 'वोलेंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट्स' पर क्लिक करना है।
4 - इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड एंटर करना है। फिर जेनेरेट OTP पर क्लिक करना है।
5 - OTP डालने के बाद, आपने जितनी भी किश्ते ली हैं। वो सब दिखाई देंगी।
6 - फिर पूछा जाएगा कि क्या आप इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते और सरेंडर करना चाहते हैं।
7 - जिसके लिए आपको Yes पर क्लिक करना होगा।
8 - इन स्टेप्स के पूरा होते ही आपकी ओर से इस योजना सरेंडर हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार की ओर से ऐसा करने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।