Windfall Tax News: तेल कंपनियों को आज बड़ा झटका लगा है। उन्हें अब अपने मुनाफे पर और अधिक टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफाल टैक्स बढ़ा दिया है। इसका नोटिफिकेशन 2 फरवरी को जारी हो चुका है। जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक अब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर प्रति टन 3200 रुपये का स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। पहले यह ड्यूटी 1700 रुपये प्रति टन थी। बढ़ी हुई दरें आज 3 फरवरी से प्रभावी हो चुकी हैं। विंडफाल टैक्स को पहली बार करीब दो साल पहले जुलाई 2022 में लाया गया था।
पेट्रोल, डीजल और ATF के लिए कोई बदलाव नहीं
केंद्र सरकार ने 2 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे तेल पर स्पेशल एडीशनल एक्साइज ड्यूटी को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दिया है। ये दरें आज 3 फरवरी से प्रभावी हो चुकी हैं। हालांकि दूसरी तरफ पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी हवाई ईंधन से जुड़ी टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते भारत में सबसे पहले जुलाई 2022 में विंडफाल टैक्स लगाया गया था। यह टैक्स तब लगाया जाता है जब किसी इंडस्ट्री को अप्रत्याशित रूप से यानी सामान्य से अधिक मुनाफा होता है और इसकी वजह कोई असामान्य घटना होती है जैसे कि युद्ध के समय तेल के भाव बढ़ जाएं तो इससे बढ़े मुनाफे पर यह टैक्स लगता है। घरेलू कच्चे तेल की बात करें तो विंडफाल टैक्स तब लगाया जाता है जब वैश्विक बेंचमार्क की दरें 75 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाती हैं। वहीं डीजल, एटीएफ और पेट्रोल के निर्यात के लिए यह लेवी तब लागू होती है जब मार्जिन 20 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो जाता है।