Sarkari Saving Scheme: 1 अप्रैल 2023 से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसे छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से इसका ऐलान किया है। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार किसी भी सरकारी सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। मौजूदा ग्राहकों को 30 सितंबर तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा। अगर पुराने ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, जब तक वह अपना आधार नबंर नहीं देते हैं।
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यदि आप आधार के बिना पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एससीएसएस या कोई अन्य छोटी बचत योजनाओं में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उनको अपना खाता खोलने के छह महीने के अंदर ही आधार नंबर देना होगा। अगर मान लीजिए कि यदि UIDAI ने आपको आधार कार्ड नहीं दिया है, तो आप अपना आधार एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। इस नोटिफिकेशन से पहले सरकार की बचत योजनाओं में बिना आधार नंबर के भी अकाउंट खोला जा सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना आधार नबंर के छोटी बचत योजनाओं में अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। उन्हें इन बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए आधार नंबर देना होगा।
नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि पैन को स्मॉल सेविंग स्कीम खोलने के लिए जमा करना होगा। यदि अकाउंट खोलते समय पैन जमा नहीं किया है तो खाता खोलने के समय ये नियम लागू होंगे। उन्हें इन मामलों में पैन देना अनिवार्य होगा।
खाता खोलते समय बैलेंस अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है
किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी क्रेडिट का कुल जमा 1,00,000 रुपये से अधिक है
खाते से एक महीने में निकाला गया या ट्रांसफर किया पैसा 10,000 रुपये से अधिक है।