सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट फिर घटाई है। स्टॉक लिमिट 1000 MT से घटाकर 500MT की है। ट्रेड, होलसेलर 500 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेंगे। बढ़े रिटेलर 500 मीट्रिक टन गेहूं रख सकेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर, 2023 को लिमिट घटाई थी। कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से थोक व्यापारियों, रिटेल, बड़े रिटेल और प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए गेहूं का स्टॉक रखने के नियमों को सख्त कर दिया। सरकार ने दिसंबर पहले इसे 2,000 टन से घटाकर 1,000 टन कर दिया था। वहीं, अब इसे घटाकर 500 टन कर दिया है।