अगर आप अगले महीने पढ़ाई या घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं तो आपको TCS के नए नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है। टीएसएस के नए नियमों का ऐलान कुछ महीने पहले हो गया था। लेकिन, ये 1 अक्टूबर, 2013 ले लागू होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगले महीने से विदेश यात्रा, विदेशी शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश और क्रिप्टोरकरेंसी आपके इनवेस्टमेंट पर टीसीएस के नए नियम लागू होंगे। हालांकि, टीसीएस के नियम एक सीमा से ज्यादा खर्च पर ही लागू होंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं।
LRS के तहत 2.5 लाख डॉलर भेजने की इजाजत
अभी कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। RBI की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत इसकी इजाजत है। 1अक्टूबर से मेडिकल और एजुकेशनल उद्देश्य को छोड़ किसी काम के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट भेजने पर 20 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये या इससे कम भेजते हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए एजुकेशनल लोन लेकर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट भेजते हैं तो इस पर टीसीएस 0.5 फीसदी देना होगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोन किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया होना चाहिए। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट बगैर लोन के भेजते हैं तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा।
विदेश में इलाज के लिए पैसे भेजने पर भी लागू होगा टीसीएस
कई लोग खुद या परिवार के सदस्या का इलाज विदेश में कराते हैं। इसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। टीसीएस के नए नियमों के मुताबिक अगले महीने से अगर आप इलाज के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट विदेश भेजते हैं तो उस पर 5 फीसदी टीसीएस लगेगा। टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। यह टीडीएस से अलग है। टीडीएस आपको होने वाली इनकम पर लगता है, जबकि टीसीएस आपके खर्च पर लगता है। कई तरह के खर्च इसके दायरे में आते हैं।
विदेशी टूर पैकेज के नियमें में सरकार ने नहीं दी ढील
सरकार ने टीसीएस के नियम में पहले जो बदलाव किया था, बाद में उसमें संशोधन किया। लेकिन, विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस के नियमों में बदलाव नहीं किया। 1 अक्टूबर, 2023 से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा का फॉरेन टूर पैकेज खरीदते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके टूर पैकेज की कीमत 7 लाख रुपये से कम रहती है तो उस पर आपको 5 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा।
विदेश में निवेश पर भी लगेगा टीसीएस
अगर आप अगले महीने से विदेश में 7 लाख रुपये से ज्यादा इनवेस्ट करते हैं तो आपको उस पर 20 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा। इसका मतलब है कि विदेशी शेयरों, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टोकरेंसी और प्रॉपर्टी खरीदने पर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा खर्च होने पर आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा।
क्रेडिट कार्ड से खर्च एलआरएस के दायरे के बाहर
आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाला पेमेंट LRS के दायरे में नहीं आता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च पर टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड से होने वाला पेमेंट एलआरएस के दायरे में आता है। इससे होने वाले खर्च पर भी 7 लाख रुपये प्रति वित्त वर्ष की सीमा लागू होती है। इसलिए अगर आप 1 अक्टूबर, 2023 और इसके बाद डेबिट कार्ड और फॉरेक्स कार्ड से एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये से ज्यााद खर्च करते हैं तो 20 फीसदी टीसीएस चुकाना होगा।