इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) किए जाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। 31 जुलाई 2023 ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द फाइल कर दें। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे भी चाहिए होते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म 16 बेहद ही जरूरी होता है। नौकरी करने वालों को फॉर्म 16 उनके ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। हालाँकि, यह देखा गया है कि जिन कर्मचारियों की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा, ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जब वे इसे जारी नहीं करेंगे।
बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं ITR
हालांकि अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिना इसके भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न पाइल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना फॉर्म 16 के भी आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 16 टैक्स काटने वाले और जिनका टैक्स कटना है उनके बीच टीडीएस और टीसीएस की डिटेल देता है। इसके अलावा यह अलग अलग भत्तों और कटौतियों के साथ साथ सैलरी के रूप में मिलने वाली इनकम के बारे में भी बताता है। नियम के अनुसार कंपनियों, ऑफिस या फिर नियोक्ताओं को हर साल फॉर्म 16 को 15 जून या इससे पहले जारी करना होता है।
दो भागों में होता है फॉर्म 16
बता दें कि फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं। पार्ट A में ऑफिस या फिर कंपनी की तरफ से इंप्लॉइज की सैलरी से कई गई टैक्स की मंथली कटौती के बारे में डिटेल होती है। वहीं इसके पार्ट B में ऑफिस की तरफ से दी जाने वाली सैलरी के साथ साथ किसी और इनकम और उस पर काटे गए टैक्स की डिटेल होती है। आइये अब यह बी जान लेते हैं कि हम बिना फॉर्म 16 के कैसे ITR फाइल कर सकते हैं।
बिना फॉर्म 16 के ऐसे फाइल कर सकते हैं ITR
अगर आपके पैस फॉर्म 16 नहीं तो आप फॉर्म 26AS के साथ अपनी सैलरी स्लिप के जरिए भी ITR फाइल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति TRACES वेबसाइट से या ऑथराइज्ड बैंक की नेट बैंकिंग के जरिए फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकता है। सैलरी स्लिप में सैलरी के साथ साथ सभी टैक्स कटौतियों की डिटेल शामिल होती है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को यह भी पता कर लेना चाहिए कि इक्स्ट्रा इनकम, एचआरए पर दावा की गई कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और दूसरे डिटेल्स को भी कैलकुलेट किया गया हो। अगर ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन और टोटल टीडीएस वही रकम है जो कि फॉर्म 26AS में दिखाई गई है, तो टैक्स पेयर्स बिना फॉर्म 16 भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।