बिना CA की हेल्प लिए भी फाइल कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए क्या है इसका तरीका

31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आपको समय रहते ही अपना यह जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल भी रहते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। वहीं कुछ तरह के टैक्स पेयर्स को ऑडिट की जरूरत भी पड़ती है। अनऑडिटेड टैक्स रिटर्न की जरूरत को भी समझना जरूरी है

अपडेटेड Jul 05, 2023 पर 2:32 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में आपको समय रहते ही अपना यह जरूरी काम निपटा लेना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए टैक्सपेयर्स के मन में कई तरह के सवाल भी रहते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। वहीं कुछ तरह के टैक्स पेयर्स को ऑडिट की जरूरत भी पड़ती है। अनऑडिटेड टैक्स रिटर्न की जरूरत को भी समझना जरूरी है। टैक्स मामलों के एक्सपर्ट सीए गिरीश नारंग ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से जुड़े मामलों के लिए लोगों को सलाह दी है।

अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म

सीए नारंग ने टैक्स पेयर्स को बताया कि अलग अलग इनकम वालों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से आईटीआर फॉर्म तैयार किए गए हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए आईटीआर भरना आसान माना जाता है। नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी जरूरतों के हिसाब से आसान आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिरीश नारंग के मुताबिक जो भी टैक्सपेयर्स किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कोई पेशा कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 44AB के तहत फॉर्म 3 दाखिल करना जरूरी है।


अकाउंटेंट से ऑडिट कराना भी है जरूरी

गिरीश नारंग के मुताबिक ऐसे टैक्सपेयर्स को अपनी अकाउंट बुक का ऑडिट किसी अच्छे अकाउंटेंट से कराना चाहिए। ताकि सीए की तरफ से बाकी सभी डिटेल्स की जांच की जा सके। इसके लिए टैक्सपेयर्स को अपनी कमाई की डिटेल भी देना चाहिए। नारंग के मुताबिक एक करोड़ या फिर उससे ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है। अगर कोई टैक्सपेयर्स आईटीआर फॉर्म 3 जमा करके 8% से अधिक लाभ कमाता है, तो धारा 44एडी और 44एबी के तहत उसका ऑडिट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो आपको टैक्स स्लैब के अनुसार अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा।

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इतनी कमाई तक का ऑडिट नहीं किया जाएगा

2021 के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो करदाता आईटीआर फॉर्म 3 भरते हैं और अपना 95% लेनदेन डिजिटल रूप से करते हैं, उनकी 10 करोड़ रुपये तक की कमाई का ऑडिट नहीं किया जाएगा। यदि कोई कंपनी करदाता धारा 44एडी के तहत अनुमानित टैक्सेशन स्कीम का इस्तेमाल करना चुनता है, तो उसे आईटीआर फॉर्म 4 भरना होगा। यदि कोई करदाता अपनी आय का 8% से कम लाभ वाले व्यवसाय से घोषित करता है और उसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो ऑडिट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सालाना सैलरी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है. इसके अलावा, भले ही आप फर्म से 8% से कम लाभ की घोषणा करते हों, खाते का ऑडिट किया जाना चाहिए। यदि करदाता अपने रिटर्न का ऑडिट कराने में विफल रहते हैं या ऑडिट किए बिना अपना कर दाखिल करते हैं, तो उन्हें आयकर नोटिस मिल सकता है। सीए के मुताबिक, अगर आईटीआर फॉर्म 3 का ऑडिट नहीं कराया गया तो जुर्माना लग सकता है। यह शुल्क कुल राजस्व का 0.5% या 1.5 लाख रुपये, जो भी कम हो, तक लगाया जा सकता है।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 05, 2023 2:32 PM

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