ITR फाइल करने में आ रही है दिक्कत, यहां जानें क्या है इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करते वक्त कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, ITR फाइल करने के लिए, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS जैसे कुछ बेहद जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इनवेस्टमेंट सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट और डिविडेंड वारंट की भी जरूरत पड़ती है। आइये जानते हैं ITR फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की लास्ट डेट नजदीक आती जा रही है। ITR फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई तक है
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की लास्ट डेट नजदीक आती जा रही है। ITR फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई तक है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करते वक्त कुछ दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, ITR फाइल करने के लिए, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 26AS जैसे कुछ बेहद जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इनवेस्टमेंट सर्टिफिकेट, रेंट एग्रीमेंट और डिविडेंड वारंट की भी जरूरत पड़ती है। आइये जानते हैं ITR फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में।
ITR फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
स्टेप 1- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
स्टेप2- अपने डैशबोर्ड पर, ई-फाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें।
स्टेप 3- 2023-24 के रूप में असेसमेंट ईयर और ऑनलाइन भरने का तरीका चुनें, फिर जारी रखें पर क्लिक करें।
स्टेप 4- अगर आपने पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और यह सबमिट करने के लिए पेंडिंग है तो फाइलिंग को फिर से शुरू करें पर क्लिक करना होगा। अगर आप सहेजे गए रिटर्न को खारिज करना चाहते हैं और नए सिरे से इसे फाइल करना चाहते है तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5- इसके बाब अप्लीकेबल स्टेटस को सेलेक्ट करें और कॉन्टीन्यू पर क्लिक करें।
स्टेप 6- आपके पाप इनकम टैक्स रिटर्न के टाइप को सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन हैं। इसमें आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 7- एक बार जब आप अपने लिए लागू आईटीआर का चयन कर लेते हैं, तो आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर ध्यान दें और लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
स्टेप 8- आईटीआर दाखिल करने के कारण के संबंध में आपके लिए लागू चेकबॉक्स का चयन करें और कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें।
स्टेप 9- अगर आप नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में यस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पॉप अप इंफॉर्मेशन में पता चल जाएगा कि नई टैक्स रिजीम में कुछ कटौती और छूट अवेलबल नहीं होगी। पहले आपको भरे गए डेटा की समीक्षा करनी होगी और अगर जरूरी है तो उसे एडिट करना होगा।
स्टेप 10- कुल देनदारी को कैलकुलेट करने के बाद आपको आपकी तरफ से दी गई डिटेल के आधार पर आपके कैलकुलेशन की समरी दिखाई जाएगी। अगर आपके पास कुछ देनदारी है तो आपको पेज के निचले हिस्से में अभी पेमेंट करें या फिर बाद में पेमेंट करें के ऑप्शन में से किसी एक पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 11- अगर आपके पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको रिफंड मिलेगा। इसके लिए आपको टैक्स प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको प्रीव्यू पेज पर भेज दिया जाएगा।
स्टेप 12- अगर आर पे नाऊ पर क्लिक करते है तो आपको ईपे टैक्स सर्विस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्लिक कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 13- ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सफल भुगतान के बाद एक सक्सेस का मैसेज दिखाया जाएगा। आईटीआर की फाइलिंग पूरी करने के लिए बैक टू रिटर्न फाइलिंग पर क्लिक करें। इसके बाद आपको प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 14- प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पेज पर डिक्लेरेशन चेकबॉक्स चुनें और प्रोसीड टू प्रिव्यू पर क्लिक करें।
स्टेप 15- अपने रिटर्न का वैलिडेट करें और वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा।
स्टेप 16- एक बार मान्य होने के बाद अपने वैलिडेशन पर और अपने रिटर्न का पेज सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
स्टेप 17- वेरिफिकेशन के पेज पर अपने पसंदीदा ऑप्सन को चुनें और कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें।
स्टेप 18- ई-वेरिफिकेसन पेज पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिसके जरिए आप रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं और पिर कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें।