मई का महीना खत्म होने में केवल दो ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। इसके बाद जून का महीना शुरू हो जाएगा। आने वाला जून का महीना काफी अहम भी होने वाला है। इस महीने में कई सारे बेहद ही अहम कामों की आखिरी तारीख पड़ रही है। जून का महीना टैक्स पेयर्स के लिए काफी अहम होने वाला है। उनके लिए भी जून के महीने में आने वाली टैक्सेशन से जुड़ी जरूरी तारीखों के बारे में जानना जरूरी है ताकि वे पेनाल्टी से बचे रहें।
जून में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी तारीखें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैलेंडर के मुताबिक 7 जून को मई 2023 के लिए काटे गए और इकट्ठा किए गए टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख है। हालांकि किसी भी सरकारी ऑफिस की तरफ से काटी गई या एकत्र की गई रकम का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के अकाउंट में किया जाएगा जहां टैक्स का भुगतान किया गया है। इसके बाद 14 जून को धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत कर कटौती के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि है।
सरकारी कार्यालय द्वारा जहां मई, 2023 के महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस को चालान की प्रस्तुति के बिना भुगतान किया गया है वहां पर फॉर्म 24जी प्रस्तुत करने की ड्यू डेट है। 15 जून को असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भी भुगतान किया जाएगा। इसी डेट पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान भुगतान किए गए वेतन और कर कटौती के संबंध में कर्मचारियों को स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रपत्र संख्या में विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि है।
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अपनी गतिविधियों से जुड़ी धारा 9-A के तहत पात्र निवेश कोष द्वारा एक विवरण (फॉर्म नंबर 3सीईके में) की ई-फाइलिंग की नियत तिथि। 30 जून को आधार और पैन को आपस में लिंक करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले यह तारीख 31 मार्च 2023 थी जिसे सरकार ने आगे बढ़ा कर 30 जून 2023 कर दिया है।