टैक्सपेयर्स ध्यान दें, 30 अप्रैल को जरूर निपटा लें GST और टैक्स से जुड़े ये काम, आज है आखिरी तारीख

कई बार सरकार अलग अलग टैक्स फाइलिंग के लिए तारीखों को आगे बढ़ती है। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से डेट को आगे नहीं भी बढ़ाया जाता है। ऐसे में 30 अप्रैल भी कई सारी टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। टैक्सपेयर्स अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स फाइलिंग को समय पर नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर हमेशा ही पेनाल्टी लगने का जोखिम बना रहता है

अपडेटेड Apr 30, 2023 पर 7:52 AM
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30 अप्रैल भी कई सारी टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है

टैक्सपेयर्स अगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स फाइलिंग को समय पर नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर हमेशा ही पेनाल्टी लगने का जोखिम बना रहता है। कई बार सरकार अलग अलग टैक्स फाइलिंग के लिए तारीखों को आगे बढ़ती है। हालांकि कई बार सरकार की तरफ से डेट को आगे नहीं भी बढ़ाया जाता है। ऐसे में 30 अप्रैल भी कई सारी टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है।

मार्च 2023 के लिए TDS पेमेंट ड्यू डेट

TDS वह टैक्स डिडक्शन है जो कि आपकी कमाई के सोर्स पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि बैंक जमा ब्याज, किराए, परामर्श शुल्क, कमीशन, क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, और स्टैंप ड्यूटी सहित अन्य स्रोतों पर टीडीएस की आय से कटौती की जाती है। यह सरकार के पास जमा है। अलग अलग इनकम और इनवेस्टमेंट पर सामान्य टीडीएस दर 1 प्रतिशत जितनी कम हो सकती है, और यह 30 प्रतिशत (जैसे कि क्रिप्टोकरंसी पर लाभ के मामले में) अधिक हो सकती है। मार्च 2023 के लिए टीडीएस पेमेंट की आखिरी डेट 30 अप्रैल, 2023 है।

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FY 2022-23 के लिए GSTR-4 की लास्ट डेट

GSTR-4 उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज (GST) सिस्टम के तहत एक रिटर्न है जो कंपोजीशन स्कीम का ऑप्शन चुन रहे हैं। FY 2018-19 तक जब हर तिमाही में रिटर्न दाखिल किया जाता था। अब एक साल में दाखिल किया जाता है। FY 2022-23 के लिए सालाना GSTR-4 रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल, 2023 है। इस तारीख के बाद टैक्सपेयर्स पर रोजाना के हिसाब से 50 रुपये की लेट फीस 2000 रुपये तक की देनदारी पर लगाई जाती है। जहां पर कोई भी देनदारी नहीं है वहां पर मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपये है। कंपोजीशन स्कीम को छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी भरने का एक सिस्टम है। इसमें वे लोग शामिल हैं दिनका पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुल कारोबार 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का नहीं था।

FY23 चौथी तिमाही के लिए 15G और 15H दाखिल करने की लास्ट डेट

यदि आपने बैंक में जमा अपने पैसे पर इंटरेस्ट के जरिए एक साल में 40,000 रुपये से ज्यादा की कमाई की है तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये सालाना है। हालांकि, इंटरेस्ट से होने वाली कमाई पर टीडीएस बचाने का एक तरीका है। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, तो आप बैंक से इंटरेस्ट से टीडीएस नहीं काटने का रिक्वेस्ट करते हुए सेल्फ डेक्लरेशन फॉर्म 15जी और 15एच जमा कर सकते हैं। जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए ब्याज आय पर टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, 2023 है।

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