26 जून तक फाइल हुए 1 करोड़ से भी ज्यादा ITR, जानें इसका कंपलीट ऑनलाइन प्रोसेस

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जाने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तय की गई है। एक ट्वीट में, आईटी विभाग ने कहा कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 1 करोड़ आईटीआर दाखिल करने का आंकड़ा 12 दिन पहले पहुंच गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक इस साल 26 जून तक 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं

अपडेटेड Jun 27, 2023 पर 5:57 PM
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 26 जून 2023 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल किए गए हैं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 26 जून 2023 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल किए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के आंकड़े से ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जाने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तय की गई है। एक ट्वीट में, आईटी विभाग ने कहा कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष 1 करोड़ आईटीआर दाखिल करने का आंकड़ा 12 दिन पहले पहुंच गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक इस साल 26 जून तक 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। वहीं पिछले साल तक यह आंकड़ा 8 जुलाई को 1 करोड़ आईटीआर तक पहुंचा था।

कैसे फाइल कर सकते हैं ITR

बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करते वक्त आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ेगी। इसमें एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, करेंट एड्रेस और ईमेल आईडी का होना जरूरी है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको 'ई-फाइलिंग' पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज के दाहिने तरफ रजिस्टर योरसेल्फ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यूजर टाइप में पर्सनल के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना सरनेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताना होगा।

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इसके आगे का प्रोसेस

इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू पर क्लिक करना होगा। फिर आपको पासवर्ड फिल करके, कॉन्टैक्ट डिटेल और करेंट एड्रेस को फिल करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक छह अंकों की ओटीपी आएगी। इसके बाद लॉगइन सक्सेस होने पर आपको ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। जहां पर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाने अलग अलग सर्विसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए ऐसे फाइल कर सकते हैं ITR

इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए ITR फाइल करने के लिए आपको इसकी ऑफीशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज पर ई-फाइलिंग अकाउंट पर जाने के लिए लॉगइन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। फिर आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर भेज दिया जाएगा। डैशबोर्ड पर आपको ई-फाइल टैब पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न के ऑप्शन को चुनना होगा। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर को चुनना होगा। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को चुनना होगा।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jun 27, 2023 5:57 PM

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