इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की आखिरी तारीख बीत चुकी है। 31 जुलाई 2023 बिना कोई जुर्माना दिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी। ऐसे में अगर आपने अपना आईटीआर इसके लास्ट डेट पर फाइल किया था तो आपके लिए यह खबर बेहद ही जरूरी हो जाती है। दरअसल आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया था तो आपके लिए 31 अगस्त तक इसे वेरिफाई करना जरूरी है।
वेरिफाई ना करने पर होगा ये नुकसान
अगर आपने आईटीआर भरने के बाद 30 दिनों के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका आईटीआर इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा आपको लेट रिटर्न भरने पर जुर्माना और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। वहीं जिन लोगों ने तय वक्त के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और 30 दिनों के अंदर उसे वेरिफाई भी कर दिया है उनकी फाइलिंग की तारीख को आईटीआर के लिए वास्तविक फाइलिंग के तौर पर मंजूर किया जाएगा। हालांकि अगर वेरिफिकेशन तय तारीख के बाद किया जाता है तो उसे ही रिटर्न जमा करने की तारीख माना जाता है।
कितना देना पड़ सकता है जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर आईटीआर वेरिफाई ना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपसे 1,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। डेस्क्रिप्ट के सीईओ रघुराम त्रिकुटम ने News 18 े से बात चीत में कहा कि अब आईटीआर फाइलिंग काफी आसान हो गई है। आईटीआर फाइलिंग करते समय आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जैसे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
OTP वाला तरीका है सबसे फेमस
आम तौर पर ओटीपी वाला तरीका आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। हालांकि इसके लिए आपके आधार कार्ड का आपके मोबाइल नंबर और पैन कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है। कई सारे बैंक नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर फॉर्म को वेरिफाई करने की सुविधा देते हैं।