इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) की डेडलाइन आने में अब केवल हफ्ते भर का समय ही बचा है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। फिलहाल, आईटीआर की समय सीमा बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है और पिछले साल भी इसे नहीं बढ़ाया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अब तक कुल 4 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें से 3.62 करोड़ आईटीआर वेरिफाई हो चुके हैं और 2.13 करोड़ सत्यापित आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं।
इस बार आगे नहीं बढ़ाई जाएगी डेडलाइन
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने पीटीआई-भाषा से कहा है कि आयकरदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्रालय 31 जुलाई की समयसीमा को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि फाइलिंग पिछले साल से ज्यादा होगी। आईटी विभाग आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने के लिए बार-बार रिमाइंडर दे रहा है। करदाताओं के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करने के लाभों को सूचीबद्ध करते हुए, इसने कहा कि जल्दी दाखिल करने से वीजा आवेदनों के प्रोसेसिंग में मदद के साथ-साथ लोन और क्रेडिट सुविधाओं तक परेशानी मुक्त पहुंच में मदद मिलेगी।
ITR फाइल ना करने पर हो सकते हैं ये नुकसान
समय पर आईटीआर दाखिल न करने पर आपको कुछ नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि धारा 234ए के तहत ब्याज लगाना, और धारा 234एफ के तहत शुल्क लगाना। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय, दोनों रिजीम - न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम - के तहत स्लैब दरों को जानना महत्वपूर्ण है। दोनों टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं। स्लैब जानने से आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही, आयकर कटौती केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही उपलब्ध है।
सही फॉर्म को सेलेक्ट करना भी है जरूरी
टैक्स विभाग के किसी भी नोटिस से बचने के लिए आपको सही फॉर्म भी चुनना होगा। लगभग 7 आयकर फॉर्म हैं। हर एक फॉर्म अलग है और एक विशेष प्रकार के टैक्स फाइलर के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है ताकि भविष्य में किसी भी आयकर नोटिस से बचा जा सके। केवल वेतन आय वाले लोग आईटीआर-1 का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जबकि आय के दूसरे सोर्स वाले लोगों को आईटीआर दाखिल करने के लिए अन्य फॉर्म का उपयोग करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट, इनवेस्टमेंट प्रूफ और रेंट एग्रीमेंट की आवश्यकता हो सकती है।