ITR Filing : यूट्यूब से कमाई पर भी लगता है टैक्स, जानिए इस बारे में नियम क्या है

यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स के नियम क्या होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यूटयूब से होने वाली आपकी कमाई कितनी है। अगर यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है या आपकी मुख्य इनकम है, जो अच्छीखासी है तो इसे बिजनेस से हुई इनकम माना जाएगा। ऐसे में इस पर 'प्रॉफिट और गेंस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन' हेड के तहत टैक्स लगेगा

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:46 AM
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यूट्यूबर की कमाई चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के तहत आती हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत आती है, इस पर टैक्स का रेट यूट्यूबर के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर वीडियो बनाने का चलन बढ़ रहा है। इसे Vlogging कहा जाता है। दरअसल, अब कई लोग किसी चीज के बारे में जानकारी के लिए यूट्यूब पर जाना पसंद करते हैं। इसलिए Vloggers की पहुंच बढ़ रही है। इससे उन्हें अच्छी इनकम भी हो रही है। लेकिन, ज्यादातर लोगों को यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स के नियमों के बारे में पता नहीं है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के यूट्यूबर को नोटिस भेजने की कई खबरें आई हैं। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आपको अपने वीडियो से कमाई होती है तो आपको इससे जुड़े टैक्स के नियमों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है।

इनकम टैक्स का नियम क्या कहता है?

यूट्यूब से होने वाली कमाई पर टैक्स के नियम क्या होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यूटयूब से होने वाली आपकी कमाई कितनी है। अगर यह आपकी सबसे बड़ी कमाई है या आपकी मुख्य इनकम है, जो अच्छीखासी है तो इसे बिजनेस से हुई इनकम माना जाएगा। ऐसे में इस पर 'प्रॉफिट और गेंस ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन' हेड के तहत टैक्स लगेगा। अब हम दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे। मान लीजिए आप अपने खाली समय में यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। इससे आपको थोड़ी-बहुत कमाई होती है। ऐसे में इस इनकम को दूसरे स्रोत से हुई आय मानी जाएगी।


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टैक्स के लिहाज से ट्यूब से होने वाली कमाई बहुत अहम है

गुरुग्राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट और इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट अभिषेक अनेजा ने कहा कि यूट्यूब से होने वाली इनकम पर दो में से किसी एक तरह से टैक्स लगाया जा सकता है। इसे बिजनेस इनकम मानकर टैक्स लगाया जा सकता है या इसे अन्य स्रोत से हुई इनकम मानी जा सकती है। किसी यूट्यूबर पर दोनों में कौन सी कैटेगरी लागू होगी, यह यूट्यूब से कमाई के अमाउंट और इस काम में उसके इनवॉल्वमेंट पर निर्भर करता है।

प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के इस्तेमाल की इजाजत है

अनेजा ने कहा कि अगर किसी यूट्यूबर को हुई कमाई को बिजनेस से हुई इनकम माना जाता है तो वह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44एडी या 44एडीए के तहत प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में उसे सेक्शन 44एबी के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए बगैर प्रिज्मप्टिव बेसिस पर टैक्स चुकाना होगा। दरअसल, इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक इनकम तय सीमा से ज्याद होने पर सेक्शन 44एबी के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है।

टैक्स का रेट कितना होगा?

इस बारे में एक बड़ा सवाल यह है कि टैक्सपेयर को यूट्यूब से होने वाली कमाई पर कितना टैक्स चुकाना होगा? इस बारे में अनेजा ने कहा कि यूट्यूबर की कमाई चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड के तहत आती हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत आती है, इस पर टैक्स का रेट यूट्यूबर के टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। इसका मतलब है कि अगर ट्यूबर इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है और उसकी उम्र 60 साल से कम है और उसकी इनकम 2.5 से 5 लाख रुपये के बीच है तो वह 5 फीसदी टैक्स स्लैब में आएगा। 5 से 10 लाख इनकम पर टैक्स का रेट 20 फीसदी होगा। 10 लाख रुपये से ज्यााद इनकम पर टैक्स का रेट 30 फीसदी होगा।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Jul 27, 2023 2:06 PM

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