पिछले कुछ सालों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों को ITR फाइलिंग में दिक्कत आती है। खासकर पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन, अगर आपके पास पहले से सभी डॉक्युमेंट्स उपलब्ध हैं तो इसमें 30 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए हमें आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। टैक्स रिटर्न जितना जल्द हो फाइल कर देना फायदेमंद है। इससे अंतिम वक्त में होने वाली गलतियां नहीं होती हैं। इसके अलावा आखिरी तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनाल्टी लगती है।
पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं?
अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों के बारे में पहले से जान लेना ठीक रहेगा। इससे आपको फाइलिंग के वक्त दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यह समझ लेने की जरूरत है कि रिटर्न फाइल करना मुश्किल काम नहीं है। खासकर तब जब इसके बारे में ठीक तरह से जानते हैं। पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार फाइलिंग प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आईटीआर फॉर्म में कई जानकारियां पहले से भरी हुई आती हैं। इसके प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म कहते हैं।
सभी डॉक्युमेंट्स कलेक्ट कर लें
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको फॉर्म16 सबसे पहले अपने पास तैयार रखन चाहिए। इसके बाद आपको अपने इनवेस्टमेंट के प्रूफ भी रख लेना ठीक रहेगा। यह देख लें कि आपके पास सैलरी स्लिप हैं या नहीं। टोटल इनकम को कैलकुलेट करने और डिडक्शंस क्लेम करने के लिए Form26AS भी जरूरी है। एंप्लॉयर (कंपनी) के लिए अपने सभी एंप्लॉयीज को 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरूरी है। इसमें फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी टैक्सेबल इनकम, डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस आदि की जानकारी होती है।
इसमें आपकी इनकम और आपके पेमेंट के स्रोत पर काटे गए टैक्स की जानकारी होती है। टैक्सपेयर्स इस फॉर्म को इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी इनकम से की गई टैक्स की कटौती अपने आप फॉर्म 26एएस में हो जाती है।
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट
इस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट की डिटेल, डिविडेंड, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस, म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, फॉरेन रेमिटेंस आदि की जानकारियां होती हैं। टैक्सपेयर के 'प्रीफिल' ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर AIS से जानकारियां खुद इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आ जाती हैं।
टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें
आप अपनी टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए अपनी ग्रॉस इनकम से सभी टैक्स-सेविंग्स डिडक्शंस घटा सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका टैक्स कितना बनेगा।