ITR Filing : क्या रिफंड मिलने के बाद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

इनकम टैक्स रिटर्न में आप सरकार को इस बात की जानकारी देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपनी कमाई कितनी रही है और इस पर आपने कितना टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:52 AM
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फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में हर स्रोत से हुई इनकम की जानकारी देना जरूरी है। क्या आप आईटीआर फाइल करते वक्त अपनी किसी इनकम के बारे में बताना भूल गए हैं? अगर हां तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के रिविजन की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न में आप सरकार को इस बात की जानकारी देते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपनी कमाई कितनी रही है और इस पर आपने कितना टैक्स चुकाया है। इनकम टैक्स के रूल्स के मुताबिक एसेसमेंट ईयर खत्म होने के तीन महीने पहले इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का एसेसमेंट ईयर 31 मार्च, 2024 को खत्म होगा। इसके हिसाब से आप 31 दिसंबर, 2023 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।

क्या मैं प्रोसेसिंग के बाद रिटर्न रिवाइज कर सकता हूं?

अगर आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग हो गई है तो भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते है। रिवाइज्ड रिटर्न को सेक्शन 139 (5) के तहत ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड का पेमेंट भी कर दिया हो। अगर आपको रिफंड का पेमेंट हो गया है तो भी आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।


अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू शाह ने कहा, "झटपट प्रोसेसिंग के तहत रिटर्न की प्रोसेसिंग दो दिन में हो जा रही है। इसलिए अगर आपके रिटर्न और रिफंड की प्रोसेसिंग हो गई है तो भी आपके पास रिटर्न को रिवाइज करने का अधिकार है।"

क्या अगर मैंने डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे रिवाइज कर सकता हूं?

इस सवाल का जवाब है हां। अगर आप किसी वजह से 31 जुलाई, 2023 तक रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आप बिलेटेडे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसे 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल किया जा सकता है। इसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपये के बीच होने पर पेमाल्टी 1,000 रुपये होगी। इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर पेनाल्टी 5 हजार रुपये होगी। बिलेटेट रिटर्न को भी रिवाइज किया जा सकता है।

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अगर मैंने रिवाइज्ड रिटर्न में गलती कर दी है तो क्या होगा?

रिवाइज्ड रिटर्न में गलती होने पर आप उसे सही कर सकते हैं। शर्त यह है कि ऐसा करने की इजाजत आपको 31 दिसंबर, 2023 तक ही होगी। आप जितनी बार चाहें अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि जिस तरह एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में लगातार बदलाव हो रहा है, उससे एक साल में कई बार रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती है।

अगर मैं एसेसमेंट ईयर के अंत से पहले रिटर्न को रिवाइज करना भूल जाता हूं तो क्या होगा?

अगर आपने पिछले एसेसमेंट ईयर के अंत से पहले अपने रिटर्न को रिवाइज नहीं किया है तो आपके पास अपने रिटर्न को अपडेट करने का ऑप्शन होगा। यह काम एसेसेमेंट ईयर के बाद के 24 महीनों के अंदर किया जा सकता है। इस तरह अगर आपने 31 मार्च, 2024 तक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अपनी इनकम के लिए 'अपडेटेड रिटर्न' फाइल कर सकते हैं।

MoneyControl News

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First Published: Jul 25, 2023 5:19 PM

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