वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30 जुलाई तक कुल 5.38 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल 31 जुलाई तक फाइल किए रिटर्न की संख्या से ज्यादा है। वेतनभोगियों के लिए 31 जुलाई रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। साथ ही, जिनके लिए अपने खातों की ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए भी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है।
इनकम टैक्स विभाग के ट्वीट में कहा गया, '30 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक कुल 5.38 करोड़ #ITR फाइल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल 31 जुलाई तक फाइल किए गए रिटर्न की संख्या से ज्यादा है। 30 जुलाई दोपहर 1 बजे तक 46 लाख सफल लॉग इन हुए थे।' इससे एक दिन पहले यानी 29 जुलाई तक 1.78 करोड़ सफल ई-फाइलिंग लॉग इन हुए थे।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट के मुताबिक, '30 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक 10.39 लाख ITR फाइल किए गए, जबकि पिछले एक घंटे में 3.04 लाख ITR फाइल किए गए।'
अभी तक सरकार की ओर से अंतिम तारीख को बढ़ाने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। हालांकि, यह जरूर कहा जाता रहा है कि इस बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते कहा था कि भले ही कैसी भी मुश्किलें आ रही हों लेकिन रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा।
31 जुलाई के बाद लेट फीस देनी होगी
31 जुलाई के बाद ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए देने होंगे।