ITR Filings: टैक्यपेयर्स अब असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपना ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) ऑनलाइन भर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि टैक्सपेयर्स के लिए अब ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभी तक ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध थे। हालांकि अब इनकम टैक्स विभाग ने एक ट्वीट के जरिए इनके ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में आसानी हो, इसके लिए उनसे जुड़े बहुत सारी जानकारियां फॉर्म में पहले से ही भरी होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों में सबसे अधिक सैलरीपेशा लोग या इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स होते हैं। इन लोगों के लिए बिना जुर्माने के आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद फॉर्म भरने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है।
विभिन्न कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख-
1. ऐसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स, अविभाजित हिंदू परिवार (HUF), एसोसिएशन ऑफ पर्सन (AOP) या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), जिनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।
3. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या कुछ घरेलू लेनदेन वाले व्यवसायों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी30 नवंबर 2023 है।
4. संशोधित ITR और देरी से रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
अगर समय से नहीं भर पाए ITR तो क्या होगा?
ब्याज: यदि आप आखिरी तिथि के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234A के तहत भुगतान न की गई कर-राशि पर प्रति माह 1% के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा।
लेट फीस: धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा।
लॉस एडजस्टमेंट: अगर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टीज या अपने किसी बिजनेस से नुकसान हुआ है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। यह आपकी कर देनदारी को काफी कम करने में मदद करता है। नुकसान के एडजस्टमेंट की इजाजत तभी दी जाती है जब आप अपने ITR में नुकसान की घोषणा करते हैं और इसे समय सीमा से पहले आयकर विभाग के पास दाखिल करते हैं।
बिलेटेड रिटर्न: अगर आप आखिरी तारीख तक ITR फॉर्म नहीं भर पाते हैं और उसके बाद इसे भरते हैं तो इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड रिटर्न में भी टैक्यपेयर्स को जुर्माना और ब्याज का भुगतान करना होता है, लेकिन उसे नुकसान को भविष्य में एडजस्ट करने की इजाजत नहीं मिलती है। इस साल आप 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड ITR भर सकते हैं।