ITR 4 Sugam: आईटीआर-4 के ऑफलाइन फॉर्म जारी, जानें इसे कौन भर सकता है?
असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म (ITR) को पहले ही जारी किया जा चुका है। नए नियमों के तहत, जिन लोगों के खिलाफ टैक्स अधिकारियों ने तलाशी या जब्ती अभियान चलाया है, वे भी फॉर्म आईटीआर-1 में अघोषित संपत्ति के स्व-आकलन के आधार पर धारा 1 सी के तहत संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं
अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनी कमाई का ब्यौरा देने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरते हैं
असेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23 में हुई आय) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फार्म (ITR) को पहले ही जारी किया जा चुका है। नए नियमों के तहत, जिन लोगों के खिलाफ टैक्स अधिकारियों ने तलाशी या जब्ती अभियान चलाया है, वे भी फॉर्म आईटीआर-1 में अघोषित संपत्ति के स्व-आकलन के आधार पर धारा 1 सी के तहत संशोधित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, CBDT ने बीते फरवरी में धारा 1 (139) के तहत किए जाने वाले खुलासे को लेकर भी आईटीआर-1 फॉर्म में कुछ बदलाव किए थे। इस सेक्शन के तहत 2.5 लाख से कम की सालाना टैक्स योग्य आय वाले लोग स्वेच्छा से आईटीआर फार्म जम करते हैं। नए बदलाव के तहत, ऐसे व्यक्तियों को अपने ITR फॉर्म में अधिक जानकारी देना जरूरी नहीं होगा, भले ही उनके फिक्स्ड डिपॉजिट की वैल्यू 1 करोड़ रुपये के पार चला गया हो।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म
अधिकतर टैक्सपेयर्स अपनी कमाई का ब्यौरा देने के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरते हैं। ये फॉर्म अधिकतर छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा कर देते हैं।
ITR-1 को वह व्यक्ति भर सकता है, जिसकी सालाना आय 50 लाख से अधिक न हो, जिसकी आय सैलरी के जरिए आती हो, एक घर हो और ब्याज सहित कमाई के दूसरे स्रोत हों। वहीं ITR-4 को व्यक्ति, हिंदू अविभाजिक परिवार और फर्म भर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख से अधिक न हो और ये आय बिजनेस या प्रोफेशन से आती हो।
ITR-2 को उन व्यक्ति द्वारा भरा जाता है, जिनकी आय रेजिडेंशयिल प्रॉपर्टी से आती है और जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये से अधिक है। ITR-3 को प्रोफेशनल्स भरते हैं। जबकि ITR-5 और ITR-6 का इस्तेमाल क्रमश: एलएलपी और बिजनेसेज करते हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म को जारी कर दिया है।
ऑफलाइन माध्यम में, टैक्सपेयर्स पहले आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और फिर उसे भरकर इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। वहीं ऑनलाइन फॉर्म में, टैक्सपेयर्स सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी ही अपने आय से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं।
ITR-4 फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन योग्य है?
आईटीआर-4 फार्म को वो व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और फर्म (एलएलपी के अलावा) भर सकते हैं, जिनके पास-
- एक वित्त वर्ष में ₹50 लाख से अधिक की आय न हो
- कारोबार और प्रोफेशन से आय, जिसकी कैलकुलेशन धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत एक अनुमान के आधार पर की जाती है
- सैलरी/पेंशन से आय, एक घर, खेती से आय (5,000 रुपये तकः
- वेतन/पेंशन से आय, एक गृह सम्पत्ति, कृषि-आय (₹ 5000/- तक)
- अन्य स्रोत (जिसमें लॉटरी और घुड़दौड़ से आय शामिल नहीं है)
- सेविंग अकाउंट से ब्याज
- डिपॉजिट पर ब्याज (बैंक/डाकघर/को-ऑपरेटिव सोसायटी)
- इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज
- पारिवारिक पेंशन
- बढ़ाए गए मुआवजे पर मिला ब्याज
- कोई अन्य ब्याज आय (जैसे, असुरक्षित लोन से मिला ब्याज आदि।)
आईटीआर-4 दाखिल करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
ITR-4 दाखिल करने के लिए आपको नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे:
- फॉर्म 16
- फॉर्म 26AS और AIS
- फॉर्म 16A
- बैंक स्टेटमेंट
- हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- दान की गई राशि की रसीद
- रेंट एग्रीमेंट
- किराया मिलने की रसीदें
- किसी निवेश के प्रीमियम की भुगतान रसीद - एलआईसी, यूलिप आदि।
अधिक जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स विभाग (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/e-filing-itr4-form-sugam-faq) के आधिकारिक वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं।