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Income Tax : ITR फाइलिंग से जुड़ी इन जरूरी तारीखों का रखें ध्यान, वरना देना पड़ सकता है जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए डेडलाइन और जरूरी डेट्स को लेकर कैलेंडर जारी किया है। आप इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपने सभी काम तय समय में पूरा कर सकते हैं। यहां हमने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े जरूरी डेट्स की पूरी जानकारी दी है

अपडेटेड May 01, 2023 पर 1:59 PM
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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को डेडलाइन की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

Income Tax : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को डेडलाइन की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि अंतिम समय पर हड़बड़ी ना हो और बिना जुर्माने के आपका काम पूरा हो जाए। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स से जुड़े नए नियमों और कानूनों की जानकारी होना भी जरूरी है। डेडलाइन से चूकने पर कई बार कानूनी प्रक्रियाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए डेडलाइन और जरूरी डेट्स को लेकर कैलेंडर जारी किया है। आप इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपने सभी काम तय समय में पूरा कर सकते हैं। यहां हमने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े जरूरी डेट्स की पूरी जानकारी दी है।

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए टैक्स कैलेंडर के मुताबिक मई 2023 की जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं

07 मई 2023


अप्रैल में जुटाए टीसीएस और टीडीएस को डिपॉजिट करने की अंतिम तारीख 7 मई 2023 है। यह टीडीएस कर्मचारियों की कमाई पर डिडक्ट किया जाता है, जिसे एम्प्लॉयर हर महीने की 7 तारीख तक आयकर विभाग के पास जमा कराता है।

15 मई 2023

​मार्च 2023 के महीने में धारा 194-IA के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख

मार्च 2023 के महीने में धारा 194-IB के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख

​मार्च 2023 के महीने में धारा 194M के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख

मार्च 2023 के महीने में धारा 194S के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख

इसके अलावा फॉर्म 24G जमा करने करने और साथ ही अप्रैल का टीडीएस-टीसीएस बिना चालान के जमा करने की अंतिम तारीख भी 15 मई तय की गई है। इतना ही नहीं मार्च तिमाही का टीसीएस स्‍टेटमेंट जमा करने की डेडलाइन भी 15 मई है।

30 मई 2023

ऐसे नॉन-रेसिडेंट इंडियन जो देश में अपनी कंपनी चलाते हैं, उन्‍हें 30 मई तक वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 49C का स्‍टेटमेंट सबमिट करना होगा। इसके अलावा अप्रैल महीने में धारा 194-IA, 194M, 194-IB और 194S के तहत काटे गए टीडीएस का चालान स्‍टेटमेंट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 मई है। इसके अलावा चौथी तिमाही का टीसीएस सर्टिफिकेट भी 30 मई को जमा किया जाएगा।

31 मई 2023

यह अप्रुव्ड सुपरएनुएशन फंड के ट्रस्टियों द्वारा भुगतान किए गए कंट्रिब्यूशन से कर कटौती वापस करने की अंतिम तारीख है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अधिनियम की धारा 285BA की उप-धारा (1) के तहत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के स्टेटमेंट (फॉर्म नंबर 61A में) को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख है। यह रिपोर्टेबल अकाउंट्स के एनुअल स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग की भी डेडलाइन है।

ऐसे अनिवासी भारतीय जो इंडिया में किसी कंपनी के एमडी, डाइरेक्‍टर, पार्टनर, ट्रस्‍टी, ऑथर, फाउंडर या सीईओ हैं, उन्‍हें पैन के लिए अप्‍लाई करने की डेडलाइन भी 31 मई रखी गई है।

31 मई पिछले वर्ष की आय के लिए अगले वर्ष या भविष्य में आवेदन करने के लिए धारा 11(1) के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9A में आवेदन करने की अंतिम तारीख है।

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