ITR 2 Form: इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 या अससेमेंट ईयर 2023-24 के आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए ऑफलाइन आईटीआर-2 फॉर्म (ITR 2 Form) जारी किया है। ऐसे में जो भी टैक्सपेयर्स इस ITR-2 फॉर्म के लिए योग्य हैं, वे इनकम टैक्स विभाग वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न एक प्रक्रिया है, जिसके जरिए टैक्सपेयर्स एक वित्त वर्ष में हुई अपनी कुल कमाई की जानकारी दर्ज कराते हैं। साथ ही टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न के जरिए उस वित्त वर्ष के लिए भुगतान किए गए अतिरिक्त टैक्स या कटौती के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं।
ITR-2 फॉर्म किसके लिए है?
आईटीआर-2 उन सभी व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) की ओर से दाखिल किया जा सकता है, फिर चाहें वे प्रवासी हो या अप्रवासी हों, जिनकी आय का स्रोत निम्नलिखित है-
- दूसरे स्रोतों से आय (घुड़दौड़, लॉटरी और जुए के अन्य कानूनी तरीकों पर दांव सहित)
ITR-2 को वे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) नहीं भर सकता है, जिसकी आय का स्रोत कोई बिजनेस या प्रोफेशन है। इसके अलावा, जो व्यक्ति एक फर्म की साझेदारी के तहत हैं, उन्हें भी ITR-2 फाइलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाता है।
ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
सैलरीपेशा वाले वाले टैक्सपेयर्स को ITR दाखिल करने के लिए उनके कंपनी की ओर से जारी किए गए फॉर्म-16 की जरूरत होगी। यदि उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज कमाया है और उस पर टीडीएस काट लिया गया है, तो उन्हें बैंक की ओर से जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16ए की जरूरत होगी।
वेतन पर टीडीएस और वेतन के अलावा अन्य टीडीएस को सत्यापित करने के लिए उन्हें फॉर्म 26AS की आवश्यकता होगी। फॉर्म 26AS को ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। किराए के घर में रहने वाले टैक्सपेयर्स को HRA की कैलकुलेशन के लिए किराए की रसीद की जरूरत होती है (यदि उन्होंने इसे अपने कंपनी को जमा नहीं किया है तो)।