ITR Forms: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2022-23 यानी एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 10 फरवरी की तारीख में एक नोटिफिकेशन के जरिए आईटीआर के पहले फॉर्म से लेकर छठे फॉर्म तक सभी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आईटीआर-5 (वेरिफिकेशन फॉर्म) और आईटीआर अक्नालिज्मन्ट फॉर्म (ITR acknowledgement form) भी नोटिफाई कर दिया गया है। ये ITR Form (इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म) इंडिविजुअल्स और कारोबारियों के लिए हैं जिसे उन्हें अपनी आय और आय के स्रोत के हिसाब से चुनकर फाइल करना है।
इस बार जल्दी जारी हो गए हैं फॉर्म
सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म जारी किया है जबकि अभी यह वित्त वर्ष खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल इस प्रकार के फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी हुए थे। फॉर्म जल्द जारी होने से टैक्सपेयर्स को ही नहीं बल्कि ई-फाइलिंग पोर्टल, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनियों और टैक्स प्रोफेशनल्स को फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आईटीआर से जुड़ी तैयारियों के लिए अब अधिक समय मिलेगा।
क्या है ITR के सभी फॉर्म का मतलब
आईटीआर-1 को 50 लाख रुपये तक की आय और सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज समेत अन्य स्रोत से आय होने पर आईटीआर-1 फॉर्म फाइल करना है। वहीं 50 लाख रुपये तक की आय और बिजनेस-प्रोफेशन से आय होने पर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज) और फर्म आईटीआर-4 फाइल करेंगे। आईटीआर-2 को आवासीय संपत्ति से आय होने पर, आईटीआर-3 को प्रोफेशनल्स, आईटीआर-5 और आईटीआर-6 को एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) और बिजेनस चुनते हैं।