इनकम टैक्स विभाग ने बदले मंदिरों और अस्पतालों में दान करने के नियम, चेक करें डिटेल्स

Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने धार्मिक संस्थाओं को दान (Donation to Temple) के नियम बदल दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर में बताना होगा कि उन्होंने जिस धार्मिक संस्थान यान मंदिर को जो दान किया है

अपडेटेड Jun 27, 2023 पर 4:36 PM
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धार्मिक संस्थाओं से जुड़े दान के नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे।

Income Tax Department: आयकर विभाग (Income Tax Department) ने धार्मिक संस्थाओं को दान (Donation to Temple) के नियम बदल दिए हैं। अब टैक्सपेयर्स को आईटीआर में बताना होगा कि उन्होंने जिस धार्मिक संस्थान यान मंदिर को जो दान किया है वह धार्मिक गतिविधियों में लगी हुई है या वह धर्माथ गतिविधियों का काम कर रही है। यहां आपको बता रहे हैं कि धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों के बीच क्या अंतर है।

2 लाख रुपये से ज्यादा के दान पर लागू होंगे ये नियम

धार्मिक संस्थाओं से जुड़े दान के नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। नए नियमों के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं को ऐसे लोगों की जानकारी देनी होगी जिन्होंने 2 लाख रुपये से ज्यादा का दान दिया है। इसमें दान देने वाले का नाम, पता और पैन नंबर आदि की जानकारी देनी होगी।


80G के तहत रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं

सरकार ने हाल ही में टैक्स छूट का दावा करने वाले इनकम टैक्स एक्ट के तहत 80G लेने वाले के लिए धर्मार्थ संस्थानों के लिए लागू पंजीकरण नियमों में थोड़ा बदलाव किया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ने अब आयकर नियमों के तहत नियम 2C, 11AA और 17A) में बदलाव किया हैं। ये सभी नए नियम अक्टूबर 2023 से लागू होंगे। इसके अलावा संबंधित फॉर्म के आखिर में दिए अंडरटेकिंग में भी थोड़ा बदलाव किया गया है।

स्कूल और अस्पताल आएंगे धर्मार्थ संस्था की केटेगरी में

इनकम टैक्स कानून के तहत धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक ट्रस्टों, अस्पताल और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट की इनकम पर टैक्स पर छूट मिली हुई है। हालांकि, इस छूट के लिए इन संस्थानों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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First Published: Jun 27, 2023 4:36 PM

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