क्रिप्टो में निवेश करने वालों को ITR भरते समय इन बातों का रखना होगा ध्यान
अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सौदे किए हैं, तो न सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान इससे हासिल लाभ या इनकम का ब्यौरा देना होगा, बल्कि अलग VDA (वर्चुअल डिजिटल डिसक्लोजर) शेड्यूल के जरिये अपने ट्रेड का विस्तार से डिसक्लोजर भी देना होगा।
टैक्स को लेकर गाइडलाइंस तय किए जाने से क्रिप्टो मार्केट को लेकर भरोसा भी बढ़ा है।
बजट 2022 ने भारत में तेजी से बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) मार्केट को बड़ा झटका दिया। दरअसल, सरकार ने इस बजट में ऐसे सौदों से हासिल इनकम पर 30 पर्सेंट टैक्स लगाने का ऐलान किया था। साथ ही, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को ऐसे सौदों पर 1 पर्सेंट टीडीएस (TDS) काटने के भी निर्देश दिए गए थे।
नतीजतन, टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस का झंझट बढ़ गया। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सौदे किए हैं, तो न सिर्फ आपको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान इससे हासिल लाभ या इनकम का ब्यौरा देना होगा, बल्कि अलग VDA (वर्चुअल डिजिटल डिसक्लोजर) शेड्यूल के जरिये अपने ट्रेड का विस्तार से डिसक्लोजर भी देना होगा।
कॉइनस्विच (CoinSwitch) के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और को-फाउंडर विमल सागर तिवारी ने बताया, 'साल 2022 के मध्य से ग्लोबल लेवल पर क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग में गिरावट दिख रही है। हालांकि, 1 जुलाई 2022 से भारत में टीडीएस सिस्टम लागू होने की वजह से गिरावट तेज हो गई है। हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। '
डिजिटल एसेट एक्सचेंज बाययूकॉइन (BuyUcoin) के CEO शिवम ठुकराल ने बताया, 'हमें ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादातर निवेशकों ने स्टेबलकॉइंस के साथ अपने निवेश की हेजिंग कर रखी है और फिलहाल इंतजार करने के मूड में नजर आ रहे हैं।' हालांकि, सरकार की सख्ती का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। ठुकराल ने कहा, 'इस वजह से क्रिप्टोकरेंसी में संस्थागत निवेश बढ़ा है, क्योंकि टैक्स को लेकर गाइडलाइंस तय किए जाने से क्रिप्टो मार्केट को लेकर भरोसा बढ़ा है।'
अगर आप वेतनभोगी हैं और आपकी इनकम 50 लाख से कम है, तो आपको ITR-1 नहीं, बल्कि ITR-2 फॉर्म भरना होगा, बशर्ते आपने क्रिप्टो से होने वाले फायदे को कैपिटल गेन्स मानने का फैसला किया है। एसएम मोहनका एंड एसोसिएट्स में पार्टनर मयंक मोहनका (Mayank Mohanka) ने बताया, 'टैक्सपेयर को यह तय करना होगा कि वह इसे कैपिटल गेन्स मानना चाहते हैं या इनकम। अगर आप क्रिप्टो से होने वाली अर्निंग को इनकम मानना चाहते हैं, तो आपको ITR-3 फॉर्म भरना होगा, चाहे आपकी कोई अन्य बिजनेस इनकम हो या नहीं।'
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले कैपिटल गेन्स पर 30 पर्सेंट की दर से टैक्स लगेगा। अगर आपको इन सौदों में नुकसान हुआ है, तो आप इसकी भरपाई किसी अन्य कैपिटल एसेट (म्यूचुअल फंड या वीडीए) की बिक्री से नहीं कर सकते। हालांकि, रिटर्न फाइल करते समय आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं।
बिजनेस इनकम के तौर पर क्रिप्टो
अगर क्रिप्टो से होने वाली आय आपकी बिजनेस इनकम है, तो इस टैक्स का आकलन बेहद जटिल हो सकता है। क्रिप्टो टैक्स कंप्लायंस फर्म टैक्सक्रिप (TaxCryp) के को-फाउंडर इंडी सरकार (Indy Sarker) ने बताया, 'कंप्लायंस का मामला दो लेवल पर होता है। पहला यह है कि आप कर्मशियल इनकम टैक्स रिजीम का हिस्सा हैं, क्योंकि आपको अपनी सेवाओं के लिए भुगतान मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपको भुगतान कर रहा है, उस पर जीएसटी कंप्लायंस की जिम्मेदारी होगी। '
क्रिप्टो एसेट को हासिल करने के बाद आपको यह पता लगाना होगा कि आपने जो सर्विस दी है, उसकी वैल्यू के लिहाज से 'अधिग्रहण की लागत' क्या होगी। सरकार ने बताया, 'यह ऐसा क्षेत्र है, जहां अनिश्चितता और अस्पष्टता है और टैक्स से जुड़ी सलाह की जरूरत होगी।' एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो से जुड़े लाभ को बिजनेस इनकम मानने से जुड़े टैक्स नियम स्पष्ट नहीं हैं।
क्रिप्टो एक्सचेंजों की मदद
इन नियमों से क्रिप्टो में दिलचस्पी रखने वालों के लिए न सिर्फ टैक्स का झटका लगा है, बल्कि इसमें रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी जटिल है।इस वजह से कई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने अपने ग्राहकों के लिए प्रोसेस को आसान करने की कोशिश की है।
गेमफाई (GameFi) फर्म कैंडल (Kandle) के फाउंडर जयदीप यादव ने बताया, 'हमने हर ट्रांजैक्शन का विस्तार से रिकॉर्ड रखना शुरू किया है और निवेशकों को उनकी ट्रेडिंग गतिविधियों से जुड़ा पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाता है।' GameFi में निवेशकों को गेम खेलने के लिए VDA (क्रिप्टो, NFT आदि) में भुगतान किया जाता है।
Coinswitch अपने यूजर्स को किसी फाइनेंशियल ईयर में काटे गए टीडीएस, मुनाफा-घाटा और सौदों के बारे में तमाम जानकारी मुहैया कराता है। इसके अलावा, BuyUcoin के यूजर्स अपने लेन-देन के रिकॉर्ड, एकाउंट स्टेटमेंट, टैक्स कैलकुलेटर को ऐक्सेस कर सकते हैं और टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।