वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST Council मीटिंग में किया ये बड़ा ऐलान, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

शनिवार को हुई GST Council की मीटिंग के दौरान सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी। यह समाधान के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा। वहीं इस मीटिंग में लिए गए फैसलों का असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। इस फैसले के बाद कई सारी वस्तुएं सस्ती और महंगी दोनों हुई हैं

अपडेटेड Feb 19, 2023 पर 1:07 PM
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST Counsil मीटिंग में किया ये बड़ा ऐलान, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को हुई GST Council की मीटिंग के दौरान कई अहम और बड़े ऐलान किए। इस मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मंजूरी देने के साथ ही साथ लंबित जीएसटी मुआवजे के लिए भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार जून के लिए 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे को जारी करेगी।

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को मिली मंजूरी

शनिवार को हुई GST Council की मीटिंग के दौरान सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी। यह समाधान के लिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा। वहीं इस मीटिंग में लिए गए फैसलों का असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी पड़ेगा। इस फैसले के बाद कई सारी वस्तुएं सस्ती और महंगी दोनों हुई हैं।


ये सामन और सेवाएं हुईं सस्ती

- पिघला हुआ गुड़

- पेंसिल शार्पनर

- डेटा लॉगर्स (संग्रह)

- कोल रिजेक्ट्स

-NTA द्वारा आयोजित कराए जाने वाली शैक्षणिक संस्थानों के इंट्रेस एग्जाम की फीस

ये सामान और सेवाएं हुईं महंगी

-न्यायालय सेवा

-पान मसाला

-गुटखा

-चबाने वाला तम्बाकू

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ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर भी लग सकता है जीएसटी

इन सेवाओं और वस्तुओं के अलावा GST Council ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स राइडिंग और कसीनो पर भा टैक्स लगाने का फैसला ले सकती है। पिछले हुए गुड़ यानी राब पर लगने वाली जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी का कर दिया गया है। इसके अलावा इसे बेचने पर किसी भी तरह का टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि इसके पैकेज्ड या लेबल किए जाने पर पांच फीसदी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा NTA द्वारा आयोजित कराए जाने वाली शैक्षणिक संस्थानों के इंट्रेस एग्जाम की फीस पर भी टैक्स से राहत दी गई है। कोल रिजेक्ट्स और डेटा लॉगर्स पर भी छूट है। डेटा लॉगर्स पर GST 18% से घटाकर शून्य कर दी गई है। वहीं सरकार ने अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर लागू किया है। इसलिए, लोग सेवा का लाभ उठाने पर अतिरिक्त रुपये का भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं।

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