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31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये पांच जरूरी काम, वरना बाद में आपको होगा पैसों का नुकसान

टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स से जुड़े पांच जरूरी कामों को निपटाने के लिए केवल एक हफ्ते का वक्त ही बाकी रह गया है। अगर आपने इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है ऐसे में 31 मार्च तक आपको इन कामों को निपटाना बेहद ही जरूरी है

अपडेटेड Mar 24, 2023 पर 5:43 PM
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31 मार्च से पहले हर हाल में पूरा कर लें ये पांच जरूरी काम, वरना बाद में आपको होगा पैसों का नुकसान

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के खत्म होने में अब केवल एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है। अगर आप इनकम टैक्स कटौती का बेनिफिट हासिल करने का भी यही आखिरी मौका। सभी टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स से जुड़े पांच जरूरी कामों को निपटाने के लिए केवल एक हफ्ते का वक्त ही बाकी रह गया है। अगर आपने इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया तो आपको हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है ऐसे में 31 मार्च तक आपको इन कामों को निपटाना बेहद ही जरूरी है।

इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए फॉर्म 12BB जमा करना

अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है और उसका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 1 अप्रैल के बाद आपको इसके मेच्योरिटी रकम पर कोई भी टैक्स बेनिफिट या कटौती का फायदा नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर आप 31 मार्च तक इसका प्रीमियम भर देते हैं तो आप टैक्स में कटौती का बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद आपको नए नियम के मुताबिक प्रीमियम पर टैक्स देना होगा। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको 31 मार्च से पहले फॉर्म 12BB जमा करना होगा। इसमें HRA, LTC होम लोन ब्‍याज आदि का ब्‍योरा देकर टैक्‍स बेनिफिट हासिल किया जा सकता है।


टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट

टैक्स बचाने के लिए टैक्स पेयर्स हर साल कई सारी स्कीमों में इनवेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका टैक्स बचाने के लिए किए जाने वाले इनवेस्टमेंट का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है तो इसे आपको हर हाल में 31 मार्च 2023 से पहले पहले ही निपटाना होगा। अगर आप 1 अप्रैल से इस तरह का कोई भी इनवेस्टमेंट करते हैं तो यह आपके अगले वित्त वर्ष में जोड़ा जाएगा।

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एडवांस टैक्स

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी TDS/TCS और MAT काटने के बाद भी देन दारी 10,000 रुपये से ज्यादा है उन्हें हर साल 4 किस्तों में एडवांस टैक्स भरना होता है। हालांकि ऐसे टैक्स पेयर्स को 15 मार्च तक ही अपना पूरा 100 फीसदी एडवांस टैक्स भरना था लेकिन अगर आप किसी वजह से ऐसा नहीं कर पाएं हैं तो आब आपके पास 31 मार्च तक का वक्त है। अगर आप इस तारीख के बाद इसे भरते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ टैक्स भरना होगा।

Pan-Aadhaar Link

31 मार्च से पहले निपटाए जाने वाले सबसे जरूरी काम है Pan-Aadhaar को लिंक करना। अभी भी करीब 20 फीसदी पैन धारकों ने अपने इस डॉक्युमेंट को आधार से लिंक नहीं किया है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। आप 31 मार्च तक 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक कर सकते हैं।

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