Atal Pension Yojana: क्या अक्टूबर से APY में कंट्रिब्यूशन पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा?

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने APY में निवेश के नए नियम के बारे में 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इस साल 1 अक्टूबर या इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति निवेश करता है जो टैक्सपेयर है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा

अपडेटेड Sep 13, 2022 पर 1:19 PM
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सरकार ने 19 फरवरी, 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि APY में निवेश करने वाले व्यक्ति को वही टैक्स बेनेफिट मिलेगा, जो NPS सब्सक्राइबर को मिलता है।

Atal Pension Yojana (APY) में निवेश का नियम बदलने जा रहा है। टैक्सपेयर्स इस साल 1 अक्टूबर से इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी या सालाना इनकम टैक्स के दायरे में आती है तो आप APY में निवेश नहीं कर सकेंगे।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने APY में निवेश के नए नियम के बारे में 20 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि इस साल 1 अक्टूबर या इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति निवेश करता है जो टैक्सपेयर है तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। उसका पैसा उसे वापस कर दिया जाएगा।

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अब सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस साल 1 अक्टूबर से पहले APY में निवेश शुरू किया है तो क्या इस स्कीम में सालान निवेश अमाउंट पर इनकम टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलेगा? इस बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस वजह से उलझन की स्थिति बनी है।

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने APY इस साल 1 अक्टूबर से पहले निवेश करना शुरू किया है, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। उनके एपीवाय अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। उन्हें इस स्कीम में अपने कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट भी मिलता रहेगा। वे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80सीसीडी(1) के तहत अपने कंट्रिब्यूशन अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करते रहेंगे।

सरकार ने 19 फरवरी, 2016 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि APY में निवेश करने वाले व्यक्ति को वही टैक्स बेनेफिट मिलेगा, जो NPS सब्सक्राइबर को मिलता है। सरकार ने 1 जून, 2015 को APY लॉन्च की थी। इस स्कीम का लाभ उठाने कि लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है, जबकि अधिकतम उम्र 40 साल है।

इस स्कीम में निवेश से हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन हासिल की जा सकती है। इसमें कंट्रिब्यूशन मंथली, क्वार्टर्ली या छमाही आधार पर किया जा सकता है। इस स्कीम की एक बड़ी खासियत यह है कि सब्सक्राइबर का निधन होने के बाद उतनी ही पेंशन उसकी पत्नी/पति को मिलता रहेगा। दूसरा, सब्सक्राइब और उसकी पत्नी/पति यानी दोनों के निधन के बाद पेंशन फंड में जमा कुल पैसा उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा।

 

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First Published: Sep 13, 2022 1:15 PM

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