ITR फाइल करने के बाद बेहद जरूरी है इसका ई-वेरिफिकेशन, दाखिल करने में अब बचा है केवल एक ही दिन

आपके पास अपना आईटीआर फाइल करने करने के लिए अब केवल एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था। इपने इस ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से आईटीआर फाइल करने के बाद अपना वेरिफिकेशन करने की सलाह दी है। आईटीआर फाइलिंग के वक्त इसका आखिरी स्टेज काफी अहम है। इसके बाद अगर आपको कोई रिफंड जारी किया जाना है तो आपको तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा

अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 12:40 AM
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ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के आने में अब केवल एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई के आने में अब केवल एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में आपके पास अपना आईटीआर फाइल करने करने के लिए अब केवल एक ही दिन का वक्त बाकी रह गया है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था। इपने इस ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से आईटीआर फाइल करने के बाद अपना वेरिफिकेशन करने की सलाह दी है।

ई-वेरिफिकेशन है जरूरी

आईटीआर फाइलिंग के वक्त इसका आखिरी स्टेज काफी अहम है। इसके बाद अगर आपको कोई रिफंड जारी किया जाना है तो आपको तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद ही आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस पूरा माना जाएगा। 31 मार्च को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अर्जित आय के लिए 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया, "27 जुलाई 2023 तक दाखिल किए गए 5.03 करोड़ आईटीआर में से लगभग 4.46 करोड़ आईटीआर ई-वेरिफाई किए गए हैं, यानी दाखिल किए गए 88 प्रतिशत से अधिक आईटीआर ई-वेरिफाई किए गए हैं!"

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प्रोसेस किए जा चुके हैं करोड़ों आईटीआर

ई-वेरिफाइड आईटीआर में से 2.69 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही प्रोसेस्ड हो चुके हैं। सैलरीड कर्मचारियों और जिन लोगों को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने, कर भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में सहायता करने के लिए, हमारा हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रहा है।

आईटीआर किसे दाखिल करना चाहिए?

यदि सभी स्रोतों से आपकी कुल आय मूल छूट सीमा की सीमा से अधिक है, तो आपको अनिवार्य रूप से अपना आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। 60 साल से कम उम्र वालों के लिए मूल छूट की सीमा 2.50 लाख है। यह उन निवासी व्यक्तियों के लिए क्रमशः 3 लाख और 5 लाख है जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच है और 80 वर्ष से अधिक है।

Abhishek Nandan

Abhishek Nandan

First Published: Jul 30, 2023 9:57 AM

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