Property Transfer: करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ 5000 रुपये में करें ट्रांसफर, योगी सरकार का बड़ा फैसला

Property Transfer: उत्तर-प्रदेश में योगी सरकार ने जमीन ट्रांसफर के मामले में एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन वालों की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 5000 रुपये देना होगा। इस योजना को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पारित कर दिया गया है

अपडेटेड Feb 10, 2024 पर 11:05 AM
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Property Transfer: परिवार के किसी सदस्य को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं है।

Property Transfer: अगर आप उत्तर-प्रदेश में रहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर (UP Property Transfer) के मामले में लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन वालों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो भारी भरकम रकम की जरूरत नहीं है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन फ्रीस सिर्फ 5000 रुपये कर दिया है। इस मामले में विधान सभा से नियम भी पारित हो गया है। उत्‍तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 बहुमत से पारित हो गया है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ 5000 रुपये में कर सकेंगे।

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्‍ना ने भारतीय स्‍टाम्‍प (उत्‍तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2024 को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध किया। पक्ष में बहुमत होने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसे पारित करने की घोषणा कर दी।

पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सरकार को लग रहा था चूना


दरअसल, जमीनों की खरीद-फरोख्‍त मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे सरकार को राजस्व के मामले में तगड़ा चूना लग रहा था। करोडों रुपये की जमीन को मामूली शुल्क पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ बनाकर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब सरकार ने ब्लड रिलेशन वालों को प्रॉपर्टी ट्रांसपर करने की सुविधा दे दी है। वहीं ब्लड रिलेशन से बाहर वालों को पावर ऑफ अटॉर्नी पर सर्किल रेट का 7 फीसदी स्टांप शुल्क देना होगा। इससे पहले सरकार ने ब्लड रिलेशन के लिए प्रॉपर्टी टांसफर करने पर कुछ समय के लिए छूट दी थी। जिसमें 5000 रुपये में प्रापर्टी ट्रांसफर करा सकते थे।

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उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक

इसके अलावा विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 भी पेश किया गया। जिसके कानून बनने के बाद राज्य में अब बहुमंजिला इमारतों में नई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। बता दें कि राज्य सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विधानसभा में ‘उत्‍तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर’ विधेयक, 2024 पेश किया था।

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First Published: Feb 10, 2024 11:02 AM

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