लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफस्पेसेज डिवेलपर्स (Mahindra Lifespaces Developers) ने मुंबई के अपने 11 लग्जरी विला प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन दिया है। कंपनी ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (MahaRERA) को यह आवेदन दिया है। MahaRERA के मुताबिक, पिछले एक महीने में महाराष्ट्र में कुल 139 प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए आवेदन दिए जा चुके हैं।
MahaRERA ने 2 जून को रियल एस्टेट के 88 प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की थी, जिनके रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए डिवेलपर्स ने आवेदन दिया था। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए अनुरोध करने वाली कंपनियों में कल्पतरु (Kalpataru) और लिस्टेड कंपनी अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर्स (Arihant Superstructures) भी शामिल थीं।
इसके बाद 23 जून को 19 और प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए अनुरोध किए गए। अथॉरिटी ने 12 जुलाई को 32 और ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जारी की, जिसमें डिवेलपर्स ने रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अनुरोध किया था। कुल 32 प्रोजेक्ट्स में से महिंद्रा लाइफस्पेस डिवेलपर्स के 11 लग्जरी विला प्रोजेक्ट्स हैं और पुणे की कंपनी मंत्र प्रॉपर्टीज के 5 प्रोजेक्ट्स हैं। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के खिलाफ आपत्ति जताने के लिए MahaRERA ने एक महीने का वक्त दिया है।
महिंद्रा लाइफस्पेसेज अपने 11 विला प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को क्यों रद्द करना चाहती है, इस बारे में पूछे जाने पर एक रियल स्टेट ब्रोकर ने बताया, 'मुमकिन है कि कंपनी की रणनीति में कुछ बदलाव हुआ हो और वह विला बनाने के बजाय प्लॉट बेचने की तैयारी में हो।' मनीकंट्रोल (Moneycontrol) ने इस सिलसिले में महिंद्रा लाइफस्पेसेज से संपर्क किया है, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
बहरहाल, मंत्र प्रॉपर्टीज (Mantra Properties) के CEO रोहित गुप्ता ने बताया, 'हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हमारे सभी प्रोजेक्ट पूरी तरह से RERA के नियमों का पालन करें। इससे पहले हमने पांच प्रोजेक्ट्स के लिए RERA में आवेदन दिया था, जो लॉन्च नहीं हुए और कोई भी यूनिट ग्राहकों को नहीं बेची गई।'
रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुमति कब दी जाती है
MahaRERA ने फरवरी 2023 में उन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की अनुमति दी थी, जो मुश्किल में फंस गए हैं या जिन पर काम होना मुमकिन नहीं है। सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है, जिनमें खरीदारों या अन्य संबंधित पक्षों का सेटलमेंट हो चुका है। MahaRERA के मुताबिक, फंड की कमी, मुकदमेबाजी, पारिवारिक विवाद, सरकार/अथॉरिटी के नोटिफिकेशन में बदलाव आदि वजहों के आधार पर रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुमति दी जाती है।
रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शर्तें क्या हैं?
MahaRERA ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए दो शर्तें तय की हैं: (i) जहां कोई खरीदार नहीं हो (ii) जहां रियल एस्टेट कंपनी ने खरीदारों का सेटलमेंट कर दिया हो और इससे संबंधित दस्तावेज जांच के लिए सौंप दिए गए हों।